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अवैध पीजी संचालकों पर प्रशासन सख्त, 20 दिसंबर तक वेरिफिकेशन और एनओसी के आदेश - हिसार में अवैध पीजी

प्रशासन ने पीजी संचालकों को 20 दिसंबर तक का समय दिया है. निर्धारित समय तक सभी पीजी संचालकों को प्रशासन से सभी प्रकार की एनओसी लेनी होंगी.

Administration orders NOC for illegal PG operators in Hisar
अवैध पीजी संचालकों पर प्रशासन सख्त

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Published : Dec 11, 2019, 8:35 PM IST

नई दिल्ली/हिसार: शहर में सरकारी नौकरियों के लिए तैयारी करवाने वाले कोचिंग सेंटर्स की संख्या बढ़ती जा रही है. कोचिंग सेंटर्स के साथ-साथ शहर में पीजी की संख्या भी बढ़ती जा रही है. करीब 200 ऐसे पीजी हैं जो अवैध रूप से चलाए जा रहे हैं. प्रशासन इन अवैध पीजी को लेकर सख्त नजर आ रहा है.

अवैध पीजी संचालकों पर प्रशासन सख्त

अवैध पीजी पर प्रशासन की पैनी नजर
प्रशासन ने पीजी संचालकों को 20 दिसंबर तक का समय दिया है. निर्धारित समय तक सभी पीजी संचालकों को प्रशासन से सभी प्रकार की एनओसी लेनी होंगी. 20 दिसंबर के बाद फिजिकल वेरिफिकेशन कर शर्तें पूरी नहीं करने वाले पीजी सील किए जाएंगे. पुलिस के मुताबिक पीजी संचालकों का बच्चों पर नियंत्रण नहीं है. जिसकी वजह से अपराध में इजाफा हो रहा है.

20 दिसंबर तक फायर एनओसी लेने के आदेश
पुलिस के मुताबिक पीजी संचालकों की लापरवाही की वजह से महिलाओं और बच्चियों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है. क्योंकि पीजी में रहने वाले नशे का सेवन करते हैं. जिसकी वजह से वो महिलाओं पर फब्तियां कसते हैं. ऐसे ही दो मामले में दर्ज किए जा चुके हैं.

पीजी चलाने के लिए इन चीजों की होती है आवश्यकता
डीएसपी हिसार अमरजीत कटारिया ने बताया कि पीजी संचालकों को एमसीएच से लाइसेंस लेना पड़ता है. फायर एनओसी के अलावा अन्य दो प्रकार की एनओसी लेनी अनिवार्य होती है. पीजी चलाने के लिए एक निर्धारित फीस होती है जिसको जमा करवाकर संचालक पीजी चला सकते हैं.

अवैध पीजी संचालकों पर होगी कार्रवाई
अमरजीत ने बताया कि हिसार में पीजी चला रहे संचालकों का बच्चों पर कोई नियंत्रण नहीं है और उन्होंने ना ही बच्चों का फिजिकल वेरिफिकेशन करवाया. पीजी में रहने वाले बच्चों का कोई रिकॉर्ड रजिस्टर भी नहीं लगाया हुआ है.

बच्चों का वेरिफिकेशन करवाना होगा जरूरी
अमरजीत कटारिया ने बताया कि सभी पीजी संचालकों को बुलाकर निर्देश दिए जा चुके हैं कि 20 दिसंबर तक पीजी में रहने वाले सभी बच्चों का वेरिफिकेशन करवाने के साथ-साथ रजिस्टर बनाएं. संचालकों को हिदायत दी गई है कि उनके पीजी में किसी तरह के भी नशे को बंद करने के साथ-साथ देर रात को बाहर नहीं जाने दिया जाए और सभी प्रकार की एनओसी ले ली जाए.

20 दिसंबर के बाद पुलिस और सिविल प्रशासन मिलकर शहर में चल रहे सभी पीजी का फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा. जिसके बाद एनओसी और निर्देशों का पालन ना करने वाले पीजी तुरंत सील किए जाएंगे.

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