नई दिल्ली/नोएडा :नोएडा के बहुचर्चित निठारी कांड में CBI की विशेष अदालत ने मंगलवार को सुनवाई के बाद सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंढेर को दोषी करार दिया है. सुरेंद्र कोली को दीपिका उर्फ पायल की हत्या के मामले में दोषी करार दिया गया है, जबकि मनिंदर सिंह पंढेर को इम्मॉरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट के तहत दोषी करार दिया है. भ्रष्टाचार के आरोपी सब इंस्पेक्टर सिमरनजीत कौर को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है.
निठारी कांड में सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंढेर फिर दोषी करार, 19 तारीख़ को CBI स्पेशल कोर्ट सुनाएगी सज़ा
नोएडा के बहुचर्चित निठारी कांड में CBI की विशेष अदालत ने मंगलवार को सुनवाई के बाद सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंढेर को दोषी करार दिया है. सुरेंद्र कोली को दीपिका उर्फ पायल की हत्या के मामले में दोषी करार दिया गया है, जबकि मनिंदर सिंह पंढेर को इम्मॉरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट के तहत दोषी करार दिया है.
मामले में 19 मई को सज़ा सुनाई जाएगी. मामला ग़ाज़ियाबाद स्थित CBI की विशेष अदालत में चल रहा है. बीते साल जनवरी 2021 में निठारी कांड के 12वें मामले में ग़ाज़ियाबाद की CBI अदालत ने दोषी सुरेंद्र कोली को फांसी की सजा सुनाई थी. भारत के इतिहास में सुरेंद्र कोली पहला ऐसा व्यक्ति है, जिसको 12वीं बार फांसी की सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने 12वें मामले में सुरेंद्र कोली पर 70 हजार का जुर्माना भी लगाया है.
29 दिसंबर 2006 को नोएडा सेक्टर 31 की कोठी नंबर 5 में 19 नर कंकाल मिले थे. 19 नर कंकालों में 1 बालिग, 5 मासूम बच्चे और बाकी सब नाबालिग लड़कियां थीं. उनका अपहरण करके रेप करने के बाद हत्या कर दी गई थी. कबूलनामे के मुताबिक इसके बाद शव के साथ भी दुष्कर्म किया था. इसके बाद सुरेंद्र कोली शवों से मांस काटकर खा गया था. देश और दुनिया इसे निठारी कांड के नाम से जानती है.