नई दिल्ली/गाजियाबाद : गाजियाबाद में 1 सितंबर से 28 अक्टूबर तक धारा 144 को लागू किया गया है. इसी को लेकर जिला मजिस्ट्रेट राकेश कुमार सिंह बुधवार देर शाम आदेश जारी किया है. आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि बिना अनुमति के सभी तरह की सभाओं पर रोक रहेगी. सुरक्षाकर्मियों को छोड़कर अस्त्र और शस्त्र लेकर सार्वजनिक तौर पर घूमने पर भी रोक है. इसके अलावा WhatsApp और सोशल मीडिया को लेकर भी निर्देश जारी किया गया है. अफवाह फैलाने वाले लोगों की सूचना WhatsApp ग्रुप एडमिन द्वारा पुलिस को दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं.
गाजियाबाद में धारा 144 का आदेश शाम के समय जिला प्रशासन द्वारा जारी किया गया है. इसमें लिखा गया है कि संघ लोकसेवा आयोग परीक्षा के आयोजन, विश्वकर्मा पूजा, चेहलुम, गांधी जयंती, दीवाली आदि त्योहारों को देखते हुए धारा 144 को 28 अक्टूबर 2022 की मध्य रात्रि तक लागू किया जाता है. आदेश में साफ कहा गया है कि पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक साथ किसी सार्वजनिक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे और ना ही एक साथ चलेंगे. कोई भी व्यक्ति या समूह यातायात जाम नहीं करेगा और न ही बाधित करेगा. इसके अलावा पोस्टर, पंपलेट लगाना या सोशल मीडिया या ध्वनि विस्तारक यंत्र से किसी प्रकार की कोई नारेबाजी या भ्रामक प्रचार करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.