दिल्ली

delhi

ETV Bharat / city

गाजियाबाद में 31 मई तक धारा 144, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माना - गाजियाबाद लॉकडाउन

गाजियाबाद के डीएम अजय शंकर पांडे ने कोरोना के खिलाफ जंग में अब कमर कस ली है. उन्होंने जिले में 31 मई तक धारा 144 लागू की है. इसके तहत सभी राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक व खेल संबंधित आयोजन और किसी प्रकार की प्रदर्शनी, रैलियां, जुलूस एवं अन्य सभी कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे.

DM Ajay Shankar Pandey
गाजियाबाद के डीएम अजय शंकर पांडे

By

Published : May 6, 2020, 10:01 AM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद:कोविड-19 वैश्विक महामारी और ईद उल फितर के मद्देनजर गाजियाबाद के जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने जिले में धारा 144 लागू की है, जोकि 31 मई तक लागू रहेगी.

जनपद गाजियाबाद में धारा 144 लागू होने के बाद सभी राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक व खेल संबंधित आयोजन और किसी प्रकार की प्रदर्शनी, रैलियां, जुलूस एवं अन्य सभी कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे. सभी धार्मिक स्थल आम जनता के लिए बंद रहेंगे.


इन जगहों पर लागू धारा 144

वैवाहिक कार्यक्रम एवं अंतिम संस्कार में शामिल होने से पहले जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी. धारा 144 की अवधि में सैलून, स्पा, मॉल, सिनेमा हॉल, जिम, स्पोर्ट्स कंपलेक्स, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क तथा ऐसे स्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे. चार पहिया वाहनों में ड्राइवर के अतिरिक्त दो व्यक्ति से ज्यादा यात्रा नहीं कर सकेंगे.


सार्वजनिक स्थानों पर फेस कवर और मास्क लगाना अनिवार्य होगा, साथ ही सार्वजनिक स्थान पर थूकना जुर्माने के साथ दंडनीय होगा.

ABOUT THE AUTHOR

...view details