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गाजियाबाद: DM ने जारी किए आदेश, 31 अगस्त तक लागू रहेगी धारा 144

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Published : Jul 30, 2020, 7:26 PM IST

गाजियाबाद में शांति और कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से धारा 144 को अगस्त तक बढ़ा दिया गया है. आगामी त्यौहारों बकरीद, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और कोविड-19 वैश्विक महामारी को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है.

Section-144 implemented in Ghaziabad till 31 August
31 अगस्त तक लागू रहेगी धारा-144

नई दिल्ली/गाजियाबाद: राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद में आगामी त्यौहारों के मद्देनजर शांति और कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से धारा 144 को अगस्त तक बढ़ा दिया गया है. जिले में 31 अगस्त तक धारा 144 लागू रहेगी.

31 अगस्त तक लागू रहेगी धारा-144

जिलाधिकारी ने दिए आदेश

आगामी त्योहारों ईद, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और कोविड-19 वैश्विक महामारी को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी मजिस्ट्रेट अजय शंकर पांडेय द्वारा आगामी 31 अगस्त तक धारा 144 लागू की गई है. जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने बताया कि जनपद में कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने और सभी त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से आगामी 31 अगस्त तक धारा 144 लागू की गई है. जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी व्यक्ति के द्वारा जनपद में धारा 144 का उल्लंघन किया जाता है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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