नई दिल्ली: नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (National Green Tribunal) ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और गाजियाबाद के डीएम को निर्देश दिया है कि वो डीजल जेनरेटरों को वायु गुणवत्ता और ध्वनि मानकों का पालन कराएं. NGT चेयरपर्सन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली बेंच ने UPPCB को निर्देश दिया कि वो बिना अनुमति के डीजल जेनरेटरों के चलाने वालों पर कार्रवाई करें.
सतीश गोविंद द्वारा दायर की गई याचिका में कहा गया है कि गाजियाबाद के विंडसर पार्क रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रबंधकों की ओर से चलाए जा रहे डीजल जेनरेटर सेट वायु गुणवत्ता का उल्लंघन कर रहे हैं. विंडसर पार्क सोसायटी में 12 टावर हैं. हर टावर में 10 से 23 फ्लोर हैं. सोसायटी में चलने वाले डीजल जेनरेटर सेट की चिमनी ठीक जेनरेटर सेट के ऊपर लगी होती है, जबकि जेनरेटर की चिमनी सबसे ऊपरी फ्लोर के ऊपर होनी चाहिए. इससे जेनरेटर से निकलने वाला धुआं ग्राउंड फ्लोर पर ही फैल जाता है.
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