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गाजियाबादः आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग नाइट कर्फ्यू के प्रतिबंधों से मुक्त, पढ़ें गाइडलाइंस - गाजियाबाद कोरोना नियम

दिल्ली से सटे गाजियाबाद में कोरोना संक्रमण एक बार फिर रफ्तार पकड़ रहा है. गाजियाबाद में पैर पसार रहे कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है.

night curfew apply in ghaziabad
गाजियाबाद नाइट कर्फ्यू

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Published : Apr 8, 2021, 6:07 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबादः कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को मद्देनजर रखते हुए जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने आज पुलिस अधिकारियों व चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा कर गाजियाबाद में आज रात से रात्रि कर्फ्यू लागू करने का निर्णय लिया है. जिले में कर्फ्यू प्रतिदिन रात 10:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक प्रभावी होगा तथा प्रथम चरण में यह व्यवस्था 17 अप्रैल 2021 तक लागू की गई है.

आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग नाइट कर्फ्यू के प्रतिबंधों से मुक्त

यह दिल्ली के बाद नोएडा और गाजियाबाद में 17 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लागूभी पढ़ेंः-

वहीं आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को नाइट कर्फ्यू के प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है. जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने गाजियाबाद की सभी शिक्षण संस्थाएं, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर को आगामी 17 अप्रैल तक बंद करने के दिए आदेश. इसके साथ ही जिन शिक्षण संस्थानों में परीक्षा अथवा प्रैक्टिकल चल रहे हैं, वह यथावत परीक्षा के दिन खुलेगें.

ये रहेंगे नाइट कर्फ्यू के प्रतिबंधों से मुक्त

  • सरकारी अधिकारी और कर्मचारी.
  • सभी निजी चिकित्सा कर्मी जैसे डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ पैरामेडिकल स्टाफ आदि अन्य सेवाएं जैसे अस्पताल डायग्नोस्टिक सेंटर क्लीनिक फार्मेसी और चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं वैद्य आई कार्ड प्रस्तुत करने पर छूट है.
  • गर्भवती महिलाएं और रोगियों को चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं को छूट.
  • हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे से आने-जाने वाले लोगों को वैद्य टिकट प्रस्तुत करने पर यात्रा करने की छूट.
  • अंतराज्यीय आवागमन और आवश्यक वस्तुओं के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा साथ ही इसके लिए किसी अनुमति या ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी.
  • आवश्यक वस्तुओं के परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं है. इसके लिए किसी अनुमति अथवा ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी.
  • जिले में संचालित रेस्टोरेंट को साफ-सफाई और सैनिटाइजेशन के लिए रात 10 से 11 तक एक घंटे के लिए अतिरिक्त छूट रहेगी.
  • खाद्य पदार्थों की डोर टू डोर डिलीवरी भी पहले की तरह ही जारी रहेगी.
  • कोविड टीकारण के लिए अस्पताल जाने वाले लोगों पर किसी तरह कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा.
    गाइडलाइंस-2

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जिले में आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को नाइट कर्फ्यू के प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है, लेकिन इन लोगों को कोविड-19 प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा. बता दें कि गाजियाबाद में कोरोना वायरस से संक्रमित एक्टिव मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 442 पहुंच गया है. जबकि जिले में अब तक 27 हजार से अधिक कोरोना वायरस के मरीजों की पुष्टि हो चुकी है. बीते एक सप्ताह ही में गाजियाबाद में कोरोना के 414 नए मामले सामने आए हैं.

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