नई दिल्ली/गाजियाबाद:अनलॉक के फेस 2 में नियमों के बदलाव करते हुए गाजियाबाद में दुकानें खोलने और बंद करने के संबंध में नया आदेश जारी हुआ है. गाजियाबाद जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय की तरफ से नए आदेश में कहा गया है कि सभी दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 7:30 बजे तक ही खुल सकती हैं. निर्धारित वक्त से पहले या बाद में दुकानें खोलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. जिलाधिकारी ने ये भी साफ कर दिया है कि रात में कर्फ्यू का पालन पहले से ज्यादा सख्ती से करवाया जाएगा. इसके चलते नया बदलाव किया गया है.
गाजियाबाद: दुकानें खोलने और बंद करने का लागू हुआ नया समय, कर्फ्यू में भी बढ़ेगी सख्ती
अनलॉक-2 में नियमों में कई बदलाव करते हुए गाजियाबाद में दुकानों को खोलने और बंद करने को लेकर आदेश जारी हुआ है. इस आदेश के तहत सभी दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 7:30 बजे तक ही खुल सकती हैं.
गाजियाबाद में दुकानें खोलने का नया समय तय
बॉर्डर पर बढ़ेगी सख्ती
जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को नए आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दे दिए हैं. साथ ही जिलाधिकारी ने रात्रि कर्फ्यू को पहले से ज्यादा सख्ती से लागू करने को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद को पत्र भी लिखा है. जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के उद्देश्य से रात्रिकालीन कर्फ्यू को और अधिक सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया गया है.