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गाजियाबाद: दुकानें खोलने और बंद करने का लागू हुआ नया समय, कर्फ्यू में भी बढ़ेगी सख्ती

अनलॉक-2 में नियमों में कई बदलाव करते हुए गाजियाबाद में दुकानों को खोलने और बंद करने को लेकर आदेश जारी हुआ है. इस आदेश के तहत सभी दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 7:30 बजे तक ही खुल सकती हैं.

new time set to open and close shops at ghaziabad in unlock 2
गाजियाबाद में दुकानें खोलने का नया समय तय

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Published : Jul 2, 2020, 7:23 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद:अनलॉक के फेस 2 में नियमों के बदलाव करते हुए गाजियाबाद में दुकानें खोलने और बंद करने के संबंध में नया आदेश जारी हुआ है. गाजियाबाद जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय की तरफ से नए आदेश में कहा गया है कि सभी दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 7:30 बजे तक ही खुल सकती हैं. निर्धारित वक्त से पहले या बाद में दुकानें खोलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. जिलाधिकारी ने ये भी साफ कर दिया है कि रात में कर्फ्यू का पालन पहले से ज्यादा सख्ती से करवाया जाएगा. इसके चलते नया बदलाव किया गया है.

गाजियाबाद में दुकानें खोलने का नया समय तय
धारा 144 के अंतर्गत आदेशजिलाधिकारी ने एक अन्य आदेश भी जारी किया है. जिसमें अनलॉक-2 के संबंध में दिशा-निर्देशों को बताया गया है. ज्यादातर नियम पूर्व की तरह है. लेकिन दुकानों के खुलने और बंद होने के समय में बदलाव हुआ है. पहले दुकान 8 बजे तक दुकाने खोलने की इजाजत थी. लेकिन अब आधा घंटा कम कर दिया गया है. क्योंकि रात्रि कर्फ्यू रात 8 बजे से लागू होता है. जिसमें लोगों को सामान खरीदने के नाम पर बाहर घूमते हुए पाया जा रहा था.
दुकानों को लेकर नियमों में हुआ बदलाव

बॉर्डर पर बढ़ेगी सख्ती

जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को नए आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दे दिए हैं. साथ ही जिलाधिकारी ने रात्रि कर्फ्यू को पहले से ज्यादा सख्ती से लागू करने को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद को पत्र भी लिखा है. जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के उद्देश्य से रात्रिकालीन कर्फ्यू को और अधिक सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया गया है.

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