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कोविड 19: गाजियाबाद में अब अस्पताल तय दर से अधिक नहीं कर सकेंगे चार्ज - मुख्य चिकित्सा अधिकारी गाजियाबाद

गाजियाबाद जिला प्रशासन के अनुरोध पर शासन द्वारा निजी अस्पतालों द्वारा मरीजों से ली जा रही धनराशि के संबंध में निर्णय लिया है. निर्णय लिया गया कि गाजियाबाद में सुपर स्पेशलिटी की सुविधा वाले अस्पतालों को कोविड 19 अस्पताल के रूप में परिवर्तित करने पर मरीजों से निर्धारित दर ली जाएगी.

On conversion to Covid 19 Hospital, patients will be charged a fixed rate in ghaziabad
जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे

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Published : Jul 11, 2020, 10:37 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद: दिल्ली से सटे गाजियाबाद में जिला प्रशासन के अनुरोध पर शासन द्वारा निजी अस्पतालों द्वारा मरीजों से ली जा रही धनराशि के संबंध में निर्णय लिया है. निर्णय लिया गया कि गाजियाबाद में सुपर स्पेशलिटी की सुविधा वाले अस्पतालों को कोविड 19 अस्पताल के रूप में परिवर्तित करने पर मरीजों से निर्धारित दर ली जाएगी.

निर्धारित दर
तत्काल लागू कराने के निर्देश

जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को शासन के आदेशों को तत्काल समस्त निजी अस्पतालों में लागू कराने के निर्देश दिए हैं. साथ ही जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित किया है कि वह शासन के निर्देशों को जनपद में समस्त निजी अस्पतालों को अवगत करा दें और पॉल कमेटी के निर्धारित दरों को कोविड-19 अस्पतालों में सार्वजनिक स्थान पर जनसामान्य के लिए चस्पा कराया जाए.


'अस्पताल के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा सके'

जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने बताया कि यदि कोई निजी अस्पताल कोविड-19 निर्धारित दर से अधिक दर वसूले जाने का प्रकरण होता है तो, इसकी जानकारी कंट्रोल रूम को दी जाए, जिससे संबंधित अस्पताल के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा सके. इसके लिए जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को प्रभारी तथा डॉ संजय अग्रवाल को सह प्रभारी बनाया है.

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