नई दिल्ली/गाजियाबाद: दिल्ली एनसीआर में मंगलवार से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रेप लागू हो रहा है. जिसके अंतर्गत पारंपरिक ईट भट्ठे और डीजल से चलने वाले जनरेटर पर प्रतिबंध रहेगा. पिछले 2 सालों से यह नियम सिर्फ दिल्ली क्षेत्र में लागू हो रहा था लेकिन इस साल से यह नियम दिल्ली एनसीआर के अन्य शहरों पर भी लागू हो रहा है.
गौरतलब है कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए ईपीसीए ने इस साल सख्ती बरतते हुए, सभी सिविक एजेंसियों को आदेश दिया है कि वे अपने इलाकों में ग्रेप कानून का कड़ाई से पालन करें. अधिकारियों का कहना है कि जब तक दिल्ली के आसपास के इलाकों में यह नियम लागू नहीं होता तब तक दिल्ली से प्रदूषण कभी खत्म नहीं हो सकता है. इसी को ध्यान में रखते हुए इस साल दिल्ली एनसीआर में भी ग्रेप कानून को लागू किया गया है.