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गाजियाबाद: प्रशासन ने अनसील किया हज हाउस, NGT ने दिया आदेश - एसटीपी प्लांट

अखिलेश यादव के महत्वाकांक्षी परियोजना हज हाउस को एसटीपी प्लांट ना होने के कारण एनजीटी के आदेश पर सील किया गया था. हज हाउस की सील खुलवाने के लिए कई संगठनों द्वारा एनजीटी में याचिका लगाई गई थी.

प्रशासन ने अनसील किया हज हाउस

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Published : Aug 3, 2019, 2:35 AM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद:दिल्ली से सटे गाजियाबाद में हिंडन नदी के किनारे बने हज हाउस को एनजीटी के आदेश पर प्रशासन ने अनसील कर दिया है. एनजीटी ने कुछ दिनों पहले गाजियाबाद प्रशासन को हज हाउस की सील को खोलने का आदेश दिया था.

NGT के आदेश के बाद प्रशासन ने अनसील किया हज हाउस


प्रशासन ने सील किया था हज हाउस
गौरतलब है कि अखिलेश यादव के महत्वाकांक्षी परियोजना हज हाउस को एसटीपी प्लांट ना होने के कारण एनजीटी के आदेश पर सील किया गया था. हज हाउस की सील खुलवाने के लिए कई संगठनों द्वारा एनजीटी में याचिका लगाई गई थी, लेकिन हज हाउस का सील खुल नहीं पाया. कुछ महीने पहले मुंबई हज कमेटी द्वारा हज हाउस में एसटीपी प्लांट लगाने के लिए दो करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई थी. जिसके बाद से ही हज हाउस में एसटीपी प्लांट का निर्माण कराया जा रहा था. अब जबकि प्लांट का निर्माण पूरा हो गया है, ऐसे में आज एनजीटी के आदेश पर गाजियाबाद जिला प्रशासन में हज हाउस को अनसील किया है.

एनजीटी की टीम करेगी हज हाउस का दौरा
बता दें कि हज हाउस का सील भले ही खुल गया हो, लेकिन एनजीटी की एक संयुक्त टीम द्वारा 3 हफ्ते बाद हज हाउस का निरीक्षण किया जाएगा. ताकि यह पता चल सके कि एसटीपी प्लांट सही से काम कर रहा है या नहीं. जांच समिति द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर ही एनजीटी हज हाउस की सीलिंग को लेकर फैसला करेगा.

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