नई दिल्ली/गाजियाबाद: सावन का महीना 14 जुलाई से शुरू हो गया है. अब चंद दिनों में ही सड़कों पर बड़ी संख्या में कावड़ियों का जनसैलाब उमड़ने लगेगा. कावड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन तकरीबन 4 हफ्तों से तैयारियों में जुटा हुआ है. कावड़ यात्रा को लेकर गाज़ियाबाद के जिला मजिस्ट्रेट राकेश कुमार सिंह ने आदेश जारी किया. आदेश के मुताबिक कांवड़ मार्ग और मंदिरों के 500 मीटर के दायरे में मीट की दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होगी.
जिला मजिस्ट्रेट राकेश कुमार सिंह द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक श्रावण शिवरात्रि के पर्व को मद्देनजर रखते हुए कावड़ यात्रा के मुख्य मार्ग और दूधेश्वर नाथ मंदिर समेत जिले के अन्य मुख्य मंदिरों के लगभग 500 मीटर के आसपास संचालित मीट की दुकानों और होटलों को संचालन करने की अनुमति नहीं होगी. गाजियाबाद के जिला मजिस्ट्रेट राकेश कुमार सिंह द्वारा जारी आदेश जिले की सीमाओं के अंतर्गत 18 जुलाई से 27 जुलाई तक प्रभावी रहेगा.
प्रशासन ने साफ कर दिया है कि आदेश का उल्लंघन धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा. आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. बता दें, नगर निगम के नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर द्वारा भी स्वास्थ्य विभाग निगम के क्षेत्रान्तर्गत कांवड़ मार्ग पर मंदिरों के आसपास विशेष सफाई-व्यवस्था और मार्ग में पड़ने वाली मीट की दुकानों को भी बंद कराने के लिए निर्देशित किया जा चुका है.