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निठारी कांड :14वें मुकदमे में सुरेंद्र कोली को मृत्युदंड, मालिक पंढेर को 7 साल की सजा - मालिक पंढेर को 7 साल की सजा

नोएडा के निठारी कांड में दर्ज हुए 16 मुकदमों में से 14वें मामले में ग़ाज़ियाबाद की विशेष सीबीआई अदालत सजा सुना दिया है. कोर्ट ने नौकर सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंढेर की सजा का एलान किया है. 14वें मामले में नौकर सुरेंद्र कोली को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है, जबकि पंढेर को अनैतिक देह व्यापार का दोषी मानते हुए इस 14वें मामले में 7 साल क़ैद की सजा सुनाई गई है.

Death sentence to Surendra Koli in 14th case and imprisonment to owner Pandher
Death sentence to Surendra Koli in 14th case and imprisonment to owner Pandher

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Published : May 19, 2022, 5:40 PM IST

नई दिल्ली/ग़ाज़ियाबाद : नोएडा के बहुचर्चित निठारी कांड में दर्ज हुए 16 मुकदमों में से 14वें मामले में ग़ाज़ियाबाद की विशेष सीबीआई अदालत सजा सुना दिया है. कोर्ट ने नौकर सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंढेर की सजा का एलान किया है. 14वें मामले में नौकर सुरेंद्र कोली को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है, जबकि पंढेर को अनैतिक देह व्यापार का दोषी मानते हुए इस 14वें मामले में 7 साल क़ैद की सजा सुनाई गई है.




बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि जिस मामले में फैसला आया है. इसी मामले से पूरा निठारी कांड उजागर हुआ था. इस मामले में सुरेंद्र कोली को धारा 364 के मुकदमे में उम्र कैद, धारा 376 में भी उम्र कैद जबकि धारा 302 में मृत्युदंड और अन्य मामले में सजा सुनाई गई है. इशके अलावा दूसरे दोषी मनिंदर सिंह पंढेर को अनैतिक देह व्यापार मामले में 2 वर्ष की सजा और धारा 5 में 7 साल की सजा सुनाई गई है.

निठारी कांड :14वें मुकदमे में सुरेंद्र कोली को मृत्युदंड, मालिक पंढेर को 7 साल की सजा

बचाव पक्ष के वकील ने बताया कि निठारी कांड में 16 मुकदमे दर्ज हुए थे. इनमें से सुरेंद्र कोली को 14 मामलों में सजा हो चुकी है, जबकि मनिंदर सिंह पंढेर के खिलाफ दर्ज सात मुकदमों में से दो मुकदमों में उसे सजा-ए-मौत सुनाई गई है.

निठारी कांड :14वें मुकदमे में सुरेंद्र कोली को मृत्युदंड, मालिक पंढेर को 7 साल की सजा


निठारी कांड में सीबीआई ने कुल 17 मुकदमे दर्ज किए थे. इनमें से महज 16 केस का ट्रायल शुरू हुआ था. 12 मामलों में सुरेंद्र कोली को फांसी की सजा हो चुकी है. 13 फरवरी 2009 को सुरेंद्र कोली को पहली बार फांसी की सजा सुनाई गई थी. फिलहाल पंढेर और कोली ग़ाज़ियाबाद की डासना जेल में बंद हैं. 14वां मामला एक युवती से जुड़ा हुआ है. जो कोठी से संदिग्ध हालात में गायब हो गई थी. उसके अपहरण का केस दर्ज हुआ था. लड़की का मोबाइल सुरेंद्र कोली के कब्जे से बरामद हुआ था. इसके बाद पंढेर और कोली की निशानदेही के बाद उसका शव D-5 कोठी के नाले से बरामद किया गया था. डीएनए जांच के बाद युवती की पहचान हो सकी थी.

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