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गाजियाबाद: NGT के आदेशों पर प्रशासन सख्त, पराली जलाने पर केस दर्ज

लगातार बढ़ते प्रदूषण को लेकर गाजियाबाद प्रशासन सख्त दिख रहा है. प्रशासन ने पराली जलाने को लेकर केस दर्ज कराया है.

पराली जलाने पर नोटिस

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Published : Oct 24, 2019, 9:38 AM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद:दिल्ली से सटे गाजियाबाद में जिलाधिकारी के निर्देश पर एनजीटी के नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए जिला प्रशासन सख्त हो गया है. मसूरी में खसरा नंबर 391 और 392 के काश्तकारों द्वारा पराली जलाने पर मुकदमा दर्ज कराया गया है.

16 अक्टूबर को दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) लागू हुआ था. जनपद में ग्रेप को सकृति से लागू कराने के लिए जिला अधिकारी अजय शंकर पांडे ने ग्रेप इम्प्लीमेंटेशन स्क्वाड (जीआईएस) का गठन किया था. जनपद में एनजीटी के नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी के निर्देश पर संबंधित अधिकारियों के द्वारा निरंतर रूप से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है.

दर्ज कराई गई एफआईआर
बुधवार को उप जिलाधिकारी सदर एके प्रजापति द्वारा गांव मसूरी में खसरा नंबर 391 एवं 392 के 8 काश्तकारों पर पराली जलाने एवं एनजीटी के नियमों का उल्लंघन करने पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. जिनके खिलाफ उप जिलाधिकारी द्वारा यह कार्रवाई सुनिश्चित की गई है, उसमें काश्तकार योगेश सिंघल, नीरज महाजन, संजीव कालरा, देवेंद्र कुमार जैन, शेफाली जैन, सुनीता जैन, प्रीति जैन और प्रदीप जैन शामिल हैं.

सभी काश्तकारों पर जुर्माना भी लगाने की कार्रवाई जिला प्रशासन की तरफ से की जाएगी. उप जिलाधिकारी सदर आदित्य कुमार प्रजापति ने जानकारी देते हुए बताया है कि अगर ऐसी घटनाएं और कहीं भी सामने आएंगी तो उनके खिलाफ भी इसी तरह मुकदमा दर्ज कराते हुए कार्रवाई की जाएगी.

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