नई दिल्ली/गाजियाबाद: नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर ने मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डॉक्टर संजीव सिन्हा को निर्देश दिया है कि गाजियाबाद नगर निगम सीमा अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों के लाइसेंस की जांच कराई जाए.ऐसे प्रतिष्ठान जो बिना लाइसेंस के चल रहे हैं उन पर कड़ी कार्यवाही के लिए भी कहा गया है.
मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डॉ संजीव सिन्हा ने बताया कि देसी शराब, विदेशी शराब, मॉडल शॉप, बियर शॉप, बार होटल, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट, ईटिंग हाउस, क्लीनिक, आयुर्वेदिक क्लीनिक, डेंटल क्लीनिक नर्सिंग होम, हॉस्पिटल, पैथोलॉजी, डायग्नोस्टिक सेंटर, एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड युनानी क्लिनिक, होम्योपैथिक क्लिनिक, ब्लड बैंक, कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम, इत्यादि प्रतिष्ठानों व्यवसाय के संचालकों को सूचित किया गया है कि वे अपने व्यवसाय से संबंधित लाइसेंस वर्ष 2022-23 हेतु संबंधित जोन में आवेदन करते हुए लाइसेंस शुल्क जमा कर लाइसेंस प्राप्त कर लें.