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फरीदाबाद: तीन महीने बाद भी नहीं खुलेंगे सिनेमा घर और मल्टीप्लेक्स - फरीदाबाद मॉल्स खुले

सिनेमा घर और मल्टीप्लेक्स के शौकीन लोगों को अभी और इंतजार करने की जरूरत है. प्रशासन की तरफ से जारी गाइडलाइंस में फरीदाबाद में सिनेमा और मल्टीप्लेक्स को खोलने की इजाजत नहीं दी गई है.

Theaters and multiplexes will not be open in faridabad during unlock 2
नहीं खुलेंगे सिनेमा घर और मल्टीप्लेक्स

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Published : Jul 2, 2020, 2:21 PM IST

नई दिल्ली/फरीदाबादः कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों को लेकर लगाए गए लॉकडाउन की अब अनलॉक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. अनलॉक-1 के बाद 1 जुलाई यानी बुधवार से अनलॉक-2 की शुरूआत हो गई. इस दौरान अनलॉक-2 को लेकर गाइडलाइन्स भी जारी की गई है. फरीदाबाद प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइंस के मुताबिक शहर में मॉल्स भले ही खुले हों लेकिन सिनेमा और मल्टीप्लेक्स को अभी भी बंद रखा गया है.

नहीं खुलेंगे सिनेमा घर और मल्टीप्लेक्स

अनलॉक-2 में बुधवार से फरीदाबाद में मॉल खोलने की शुरुआत हो चुकी है. लेकिन मॉल्स के अंदर बने मल्टीप्लेक्स और सिनेमा को अभी भी बंद रखा गया है. सिनेमा और मल्टीप्लेक्स को खोलने को लेकर अभी किसी तरह की गाइडलाइन्स जारी नहीं हुई है. फरीदाबाद में मॉल्स के अंदर मल्टीप्लेक्स और सिनेमा के शौकीन लोगों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा.

ईटीवी भारत ने लिया जायजा

अनलॉक टू में मल्टीप्लेक्स और सिनेमा को खोलने की इजाजत नहीं दी गई है. ईटीवी भारत ने मॉल्स के अंदर बने मल्टीप्लेक्स और पीवीआर के ग्राउंड पर जाकर तहकीकात की. इस दौरान हमने देखा कि मॉल में बने मल्टीप्लेक्स और सिनेमा घर को पूरी तरह से बंद रखा गया है. जिस कारण टिकट काउंटरों पर अंधेरा छाया हुआ है. सिनेमा के साथ-साथ प्ले ग्राउंड को बंद कर दिया गया था और इसे लेकर अभी तक भी कोई नई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है.

सरकार ने जारी किए आदेश

बता दें कि हरियाणा सरकार ने गृह मंत्रालय की एसओपी (Standard Operating Procedures) को ध्यान में रखते हुए शॉपिंग मॉल्स को खोलने का निर्णय लिया है. इस दौरान शॉपिंग मॉल्स में सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना होगा. ऑर्डर में साफ लिखा गया है कि दो गज की सोशल डिस्टेंसिंग की शॉपिंग संचालकों को पालना करानी होगी. वहीं जो भी विजिटर/वर्कर मॉल में आएगा, उसके लिए फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा.

एसओपी की करनी होगी पालना

वहीं मॉल में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सर्कल बनाने होंगे और एसी और वेंटिलेशन के लिए भी आदेश जारी किए गए हैं. जिसमें कहा गया है कि एसी का टेंपरेचर 24 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा और फूड कोर्ट में भी 50 प्रतिशत लोग ही बैठ सकेंगे.

आदेश में ये भी कहा गया है कि इन आदेश की पालना न करने वाले लोगों पर 500 रु का जुर्माना किया जाएगा. वहीं मॉल खोलने का समय सुबह 9:00 से रात के 8:00 बजे तक होगा और जो इन एसओपी की पालना नहीं करेगा तो मॉल फिर से बंद कर दिए जाएंगे.

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