नई दिल्ली/चंडीगढ़: नूंह जिला परिषद के कुछ मेंबरों ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में मंगलवार को होने वाली जिला परिषद की जनरल बॉडी मीटिंग के खिलाफ याचिका लगाई थी. पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए जनरल बॉडी मीटिंग पर रोक लगाते हुए सरकार से जवाब दाखिल करने के लिए कहा है. मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी.
नूंह जिला परिषद की जनरल बॉडी मीटिंग पर HC ने लगाई रोक - नूंह जिला परिषद बैठक रोक हाई कोर्ट
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने जिला परिषद नूंह के कुछ मेंबरों की याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को होने वाली जनरल बॉडी मीटिंग पर रोक लगाते हुए सरकार से जवाब दाखिल करने के लिए कहा है.
याचिकाकर्ता के वकील मोहम्मद अरशद ने बताया कि 23 जून 2020 यानि की आज जिला परिषद की बैठक होनी थी, लेकिन कई सदस्यों को इस बैठक से संबंधित कोई नोटिस नहीं दिया गया. उनको इस बैठक की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए पता चली जिसको लेकर हाईकोर्ट में याचिका दर्ज की गई थी.
मोहम्मद अरशद ने बताया कि यह धारा 127(2) हरियाणा पंचायत राज एक्ट 1984 का उल्लंघन है और इसी को आधार बनाते हुए जिला परिषद मेंबरों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जिस पर उच्च न्यायालय ने आगामी 7 जुलाई 2020 तक रोक लगा दी है. साथ ही ये निर्देश भी दिए कि अगली मीटिंग से पहले सभी मेंबरों को नोटिस देना अनिवार्य है.