- फरीदाबाद: निकिता हत्याकांड में पीड़ित हो दोषी पक्ष वकीलों की बहस हुई पूरी
- 3:30 पर सुनाया जाएगा सजा को लेकर फैसला.
- दोनों पक्षों के वकील कोर्ट रूम से बाहर निकले.
- पीड़ित पक्ष ने कहा कि हम अपनी बात रखेंगे
- निकिता केस के वकीलों ने कहा कि ये ईगो में किया गया मर्डर है.
- इस केस में फैसला ऐसा होना चाहिए जो जनता के बीच नजीर पेश कर सकें
- जज ने पीड़ित पक्ष के वकीलों के बयानों को खुद नोट किया
- आरोपी पक्ष के वकील की तरफ से करीब 14 मिनट लंबी चौड़ी दलीलें दी गई
- दोनों आरोपियों को कम से कम सजा देने की मांग की गई
- आरोपी पक्ष के वकील ने अदालत से कहा कि दोनों युवक का चाल चलन ठीक है
- जेल में भी कोई शिकायत उनकी नहीं रही है
- आरोपी युवकों ने पुलिस को पूरा सपोर्ट किया है इसलिए उन्हें कम सजा दी जाए
- आरोपी पक्ष के वकील ने कोरोना को देखते हुए कम सजा की मांग की
- पीड़ित पक्ष ने दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की
- पीड़ित पक्ष ने कहा कि दोबारा किसी बेटी के साथ ऐसा ना हो इसलिए आरोपियों को फांसी दी जाए
- पीड़ित पक्ष ने कहा कि अगर वर्ष 2018 में ही दोषी को सजा मिल जाती तो वो निकिता के साथ ऐसा न करता
- बहस पूरी होने के बाद जज सरताज बासवाना ने सजा सुनाने का 3:30 बजे का वक्त तय कर दिया
दोषी तौसीफ और रिहान को उम्रकैद की सजा
निकिता तोमर हत्याकांड में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने दोनों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है. दोनों आरोपियों को निकिता की हत्या व हत्या की साजिश रचने का दोषी ठहराया गया था.
निकिता तोमर हत्याकांड