नई दिल्ली/फरीदाबाद:गोकशी को रोकने के लिए हरियाणा की बीजेपी सरकार का कानून भले ही विधानसभा मे पारित हो गया है, लेकिन ये कितना कारगर है? इसके बारे में कहना जरा मुश्किल है. नए कानून के तहत गौ हत्या करने वाले को 10 साल की सजा का प्रावधान है. बावजूद इसके हरियाणा में गोकशी नहीं रुक रही.
फरीदाबाद में गौ तस्करों को जब गौ रक्षक दल ने रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. ये फायरिंग करीब 15 राउंड की गई. तस्कर जब भागने लगे तो उनकी गाड़ी का टायर फट गया, जिस कारण तस्करों को गाड़ी छोड़ कर भागना पड़ा. इस फायरिंग में गनीमत रही कि किसी गौ रक्षक सेवा वाहिनी के सदस्य को गोली नहीं लगी.