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बच्ची से रेप और हत्या के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा - crime news ncr

जिला पलवल की अतिरिक्त सेशन जज करुणा शर्मा की कोर्ट ने सोमवार को एक युवक को दुष्कर्म और हत्या के दोष में फांसी की सजा व आरोपी का साथ देने वाली उसकी मां को सात साल की सजा सुनाई.

accused of rape and murder of girl child sentence to death by palwal court
रेप और हत्या के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

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Published : Jan 28, 2020, 11:19 PM IST

नई दिल्ली/पलवल: आरोपी ने पांच वर्ष की बच्ची का अपहरण कर, पहले उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर तेज धारदार हथियार से हत्या करने के बाद घर में आटे के डिब्बे में शव को बंद करके रख दिया था. करीब डेढ़ वर्ष पूर्व सदर थाना पुलिस ने इस संबंध में आरोपी विरेंद्र उर्फ भोला व उसकी मां कमला के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 201, 365, 376डी व 34, 6 पोक्सो एक्ट के अलावा 120 बी के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी थी.

रेप और हत्या के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता कंवर राजेश सिंह रावत ने बताया कि जिले के गदपुरी थाना क्षेत्र के एक गांव में 31 मई 2018 को एक शादीशुदा 27 वर्षीय नौकर ने अपने ही मालिक की 5 साल की बच्ची को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी थी. आरोपी ने पांच वर्षीय बच्ची के शव को अपने घर में रखे आटे के डिब्बे में छिपा कर रख दिया था.

पुलिस ने इस संबंध में मुख्य आरोपी व उसका साथ देने वाली उसकी मां के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म, 6 पोस्को एक्ट व हत्या के तहत मामला दर्ज कर आरोपी विरेंद्र उर्फ भोला को गिरफ्तार कर लिया था. उसी दिन से मामला अदालत में विचाराधीन था. अदालत ने शुक्रवार को दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया था और सोमवार को जिला पलवल की अतिरिक्त सेशन जज करुणा शर्मा की कोर्ट ने आरोपी विरेंद्र उर्फ भोला को फांसी की सजा व आरोपी का साथ देने वाली उसकी मां को सात साल की सजा सुनाई.

अधिवक्ता राजेश रावत ने बताया कि आरोपी ने वारदात को अंजाम देने के बाद अपनी मां के साथ मिलकर बच्ची के शव को ट्रेन की पटरियों पर डालकर इसे एक हादसा बनाने की भी साजिश रची थी लेकिन वो अपने मंसूबो में कामियाब नहीं हो पाए. बता दे कि जिला अदालत द्वारा पहली बार किसी आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है.

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