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पिंजरा तोड़ संगठन की कार्यकर्ता नताशा नरवाल को दिल्ली हिंसा के एक मामले में मिली जमानत - delhi violence case

दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने पिंजरा तोड़ संगठन की कार्यकर्ता नताशा नरवाल को दिल्ली हिंसा के एक मामले में जमानत दे दी है. बता दें कि नरवाल के खिलाफ तीन एफआईआर दर्ज हैं.

Karkardooma court
कड़कड़डूमा कोर्ट

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Published : Sep 17, 2020, 9:44 PM IST

नई दिल्ली: कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली हिंसा के मामले में जेल में बंद पिंजरा तोड़ संगठन की कार्यकर्ता नताशा नरवाल को एक मामले में जमानत दे दी है. एडिशनल सेशंस जज अमिताभ रावत ने नताशा नरवाल को जमानत देने का आदेश दिया.

कड़कड़डूमा कोर्ट ने दी जमानत



नरवाल के खिलाफ तीन एफआईआर दर्ज हैं
कोर्ट ने आज जाफराबाद थाने में दर्ज एफआईआर नंबर 50 में जमानत देने का आदेश दिया. बता दें कि आज ही कोर्ट ने नताशा नरवाल समेत 15 आरोपियों के खिलाफ स्पेशल सेल की ओर से यूएपीए, आर्म्स एक्ट और भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया है. नताशा नरवाल के खिलाफ तीन एफआईआर दर्ज किए गए हैं.



गौरतलब है कि पिछले 2 जून को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने कलीता को एक मामले में जमानत दे दी थी. लेकिन उसके बाद क्राइम ब्रांच ने उसे दूसरे एफआईआर के मामले में गिरफ्तार कर लिया था. नरवाल पर आरोप है कि उसने पिछले 22 फरवरी को जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के पास सड़क जाम करने के लिए लोगों को उकसाया था. बता दें कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में 53 लोग मारे गए थे और करीब दो सौ लोग घायल हो गए थे.

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