नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय विद्यालय संगठन में कक्षा एक में दाखिले की न्यूनतम उम्र सीमा पांच साल से बढ़ाकर छह साल और अधिकतम आयु सीमा आठ साल करने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है. जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ये आदेश दिया.
पिछले आठ अप्रैल को केंद्रीय विद्यालय ने कक्षा एक में दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख बढ़ाकर अब 13 अप्रैल कर दी थी. केंद्रीय विद्यालय संगठन ने कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा था कि कक्षा एक में दाखिले की न्यूनतम उम्र सीमा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुताबिक होनी चाहिए. केंद्रीय विद्यालय संगठन ने दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा था कि कक्षा एक में दाखिले की न्यूनतम उम्र पांच साल से बढ़ाकर छह साल करने से शिक्षा के अधिकार कानून का कोई उल्लंघन नहीं होता है.
केंद्र सरकार ने केंद्रीय विद्यालय में कक्षा एक में दाखिले की न्यूनतम उम्र सीमा पांच साल से बढ़ाकर छह साल और अधिकतम आयु सीमा सात साल से बढ़ाकर आठ साल करने के आदेश का बचाव करते कहा था कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत किया गया है. केंद्र सरकार ने कहा था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हर केंद्रीय विद्यालय को लागू करना अनिवार्य है. केंद्र सरकार ने कहा था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पैराग्राफ 4.1 के मुताबिक 5+3+3+4 का प्रावधान किया गया है. इसके तहत तीन से आठ साल तक फाउंडेशन चरण होगा. पहला तीन साल आंगनवाड़ी या प्री-स्कूल का , दो साल प्राइमरी स्कूल का जैसे कक्षा एक से दो तक.