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दिल्ली में आर्थिक सुधार के उपाय ढूंढेंगे ये 12 विशेषज्ञ, समिति का गठन - विकास आयोग डीडीसी

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा पारित इस समिति के गठन के बारे में कहा गया है कि यह समिति दिल्ली में आसानी से व्यापार करने और कोरोना के प्रभाव से आर्थिक सुधार की प्रक्रिया को बेहतर करने वाले सुधार उपायों का पता लगाएगी.

economic reform in Delhi
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Published : Jul 2, 2020, 9:38 PM IST

Updated : Jul 2, 2020, 10:50 PM IST

नई दिल्ली : दिल्ली सरकार ने गुरुवार को आर्थिक सुधार के उपायों का पता लगाने के लिए 12 सदस्यीय समिति का गठन किया है. यह समिति कोरोना के कारण दिल्ली की अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान से निपटने की विस्तृत उपाय बताएगी. समिति को विभिन्न विभागों, स्वायत्त निकायों, स्थानीय निकायों और एमसीडी द्वारा कोरोना महामारी के समय में लोगों और व्यापार में मदद करने वालों के बारे में एक व्यापक विश्लेषण और सुझाव भी देना होगा.

कमेटी में शामिल लोगों के नाम और सुधारों के क्षेत्र

जैस्मीन शाह समिति के उपाध्यक्ष

दिल्ली के संवाद और विकास आयोग डीडीसी के उपाध्यक्ष जैस्मीन शाह इस समिति के प्रमुख होंगे. श्रम विभाग के आयुक्त, उद्योग विभाग, एसडीएमसी, पर्यावरण विभाग के विशेष सचिव और विभिन्न उद्योगों समेत व्यापार विनिर्माण, ऑटोमोबाइल और हॉस्पिटैलिटी के प्रतिनिधि समिति के सदस्य हैं.

सुधारों के क्षेत्र

कोरोना काल में किए गए उपायों पर चर्चा

समिति के उपाध्यक्ष जैस्मीन शाह ने कहा कि कोरोना महामारी ने दिल्ली और राष्ट्रीय स्तर पर एक विनाशकारी आर्थिक प्रभाव डाला है. दिल्ली सरकार ने एक मजबूत स्वास्थ्य देखभाल की रणनीति तैयार की है. जिसमें व्यापक जांच और अलगाव, बेड की संख्या बढ़ाकर, प्लाजमा थेरेपी, ऑक्सीमीटर, सर्वे और स्क्रीनिंग, पांच प्रमुख रणनीति तैयार करते हुए अर्थव्यवस्था को पहले खोल दिया है.

आर्थिक सुधार के लिए जमीन तैयार

दिल्ली सरकार ने आर्थिक सुधार के लिए जमीन तैयार की है. इस समिति के माध्यम से हम उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों के साथ सहयोग करने और विशेष अतिरिक्त उपायों की पहचान करने के लिए तत्पर हैं जो सरकारी एजेंसियां आर्थिक सुधार की प्रक्रिया को बेहतर कर सकती हैं. इस आदेश में कहा गया है कि समिति विभिन्न विभागों और स्थानीय निकायों, श्रम लाइसेंस, दुकानों और स्थापना पंजीकरण, ठेकेदार लाइसेंस, नर्सिंग होम पंजीकरण आदि द्वारा जारी किए गए मौजूदा लाइसेंसों के नवीनीकरण या स्वचालित विस्तार की संभावना का पता लगाएगी, जो 1 मार्च, 2020 के बाद समाप्त हो गए हैं वह एक सामान्य आदेश के बिना जुर्माने या ब्याज के 31 मार्च, 2021 तक वैध होंगे.

लाइसेंस जरूरतों का भी लगाएगी पता

समिति लाइसेंस की पहचान करने के लिए विभिन्न विभागों द्वारा जारी किए गए नए लाइसेंस या एनओसी की जरूरत या विशेषताओं का पता लगाएगी. इसे समाप्त किया जा सकता है या केवल पूर्व सूचना के साथ प्रतिस्थापित किया जा सकता है. इसी तरह आदेश में आगे उल्लेख किया गया है कि लाइसेंस के नवीनीकरण की समयावधि का अध्ययन किया जाना चाहिए ताकि अनावश्यक वार्षिक नवीनीकरण में संशोधन किया जा सके या समाप्त किया जा सके. यह विशेषज्ञ समितिअन्य मुद्दों को भी उठा सकती है और प्रगतिशील उपायों का सुझाव भी दे सकती है जो लोगों और उनके व्यापार में मदद कर सकें.

Last Updated : Jul 2, 2020, 10:50 PM IST

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