नई दिल्ली :ट्रक, बस और टैंकरों सहित कमर्शियल वाहनों के चालकों ने सोमवार से हिट-एंड-रन मामलों से संबंधित नए कानून के खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन कर दिया है. केंद्र सरकार ने हाल ही में कोलोनियल युग के आपराधिक कानूनों में बदलाव कर हिट-एंड-रन मामलों में सजा की अवधि बढ़ा दी है. इस कदम से देश भर में ड्राइवरों का विरोध शुरू हो गया. ईंधन आपूर्ति को लेकर घबराहट के कारण कुछ पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखी गईं. लेकिन क्या आपको पता है क्या है नया कानून और कैसे अलग है पुराने कानून से.
क्या है नया कानून
नए कानून के तहत, दुर्घटनास्थल से भागने पर ड्राइवरों के लिए जेल की सजा दो साल से बढ़ाकर 10 साल तक कर दी गई है. बता दें कि हिट एंड रन कानून भारतीय न्याय संहिता की धारा 104 है, जो लापरवाही से मौत का कारण के लिए दंड की कार्रवाई स्थापित करती है. इस नए कानून के अनुसार, हिट-एंड-रन मामलों में 10 साल की सजा और 7 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.
ट्रांसपोर्टरों को लगता है कि नया कानून ड्राइवरों के हित के खिलाफ है. उनका कहना है कि ड्राइवर किसी को मारना नहीं चाहते, लेकिन दुर्घटनाएं हो जाती हैं. ऐसे में लोग ड्राइवर के खिलाफ हो जाते हैं. उनका कहना है कि नए कानून में संशोधन किया जाए, वह इसके समर्थन में हैं, लेकिन सजा की अवधि बहुत अधिक कर दी गई है.