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Tax Saving: टैक्स बचाने के लिए ऐसी योजनाओं में करें निवेश, जो आपके भविष्य को करे सुरक्षित

वित्तीय वर्ष के अंत में टैक्स बचत की सावधानीपूर्वक योजना बनाई जानी चाहिए. धारा 80C के तहत केवल 1.50 लाख रुपये की अधिकतम टैक्स कटौती की ही अनुमति है. एनपीएस (नेशनल पेंशन सिस्टम) में 50,000 रुपये तक का निवेश धारा 80CCD (1B) के तहत अतिरिक्त टैक्स छूट के लिए पात्र है.

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Published : Feb 23, 2023, 3:27 PM IST

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टैक्स बचाने के लिए योजनाएं

हैदराबाद: वित्तीय वर्ष कुछ ही समय में समाप्त होने वाला है और अब यह सोचने का समय है कि टैक्स के बोझ को कैसे कम किया जाए. प्रत्येक आय अर्जित करने वाले की तत्काल चिंता टैक्स बचाने के लिए उचित योजना बनाने की होगी. जैसा कि हम अनुमानित टैक्स बोझ जानते हैं, टैक्स बचत योजनाओं में कितना निवेश करना है, इस पर स्पष्टता है. निवेश करते समय टैक्स छूट ही एकमात्र उद्देश्य नहीं होना चाहिए. इसे भविष्य में हमारी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त लाभ भी सृजित करने चाहिए. चलिए आपको बताते हैं कि आप इस बारे में क्या कर सकते हैं.

अपने पूरे अधिशेष को टैक्स बचत योजनाओं में लगाने से अधिकतम लाभ नहीं मिलेगा. उदाहरण के लिए, आपके पास निवेश के लिए 5 लाख रुपये हैं. इसे धारा 80सी के तहत योजनाओं में निवेश किया जा सकता है. लेकिन, इस सेक्शन के तहत अधिकतम 1,50,000 रुपये की कटौती की अनुमति है. निवेश करते समय इस बात का ध्यान रखें. कटौती योग्य सीमा से ऊपर उपलब्ध राशि को निवेश सहित विविध लाभों वाली अन्य योजनाओं में बदला जा सकता है.

कर्मचारियों को अपने ईपीएफ (कर्मचारी भविष्य निधि) के बारे में सावधानीपूर्वक योजना बनानी चाहिए. जांच करनी चाहिए कि आप इसके लिए कितना भुगतान कर रहे हैं और फिर आवश्यक राशि को कर बचत योजनाओं में बदल दें. इनमें पीपीएफ, ईएलएसएस, टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम और नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (एनएससी) शामिल हैं. इनमें सेक्शन 80सी के तहत 1,50,000 रुपये की सीमा तक निवेश किया जा सकता है.

ईएलएसएस को छोड़कर बाकी सभी स्कीमें सुरक्षित हैं. कम आयु वर्ग के लोग टैक्स बचत के लिए इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम्स (ईएलएसएस) में देख सकते हैं. इनमें तीन साल की लॉक-इन अवधि होती है. ये उच्च हानि सहनशीलता वाले लोगों के लिए उपयुक्त हैं. अधेड़ उम्र के लोगों को कुछ राशि ईएलएसएस में आवंटित करनी चाहिए और बाकी को सुरक्षित योजनाओं में निवेश करना चाहिए. एनपीएस (नेशनल पेंशन सिस्टम) में 50,000 रुपये तक का निवेश धारा 80CCD (1B) के तहत अतिरिक्त टैक्स छूट के लिए पात्र है.

जिनकी सरप्लस रकम ज्यादा है और 25-30 फीसदी से ऊपर के टैक्स ब्रैकेट में हैं, उन्हें इस पर गौर करना चाहिए. जो लोग सेवानिवृत्ति के करीब हैं, उन्हें सुरक्षित योजनाओं में निवेश के लिए आवंटित राशि का 60 प्रतिशत निवेश करना चाहिए. ईपीएफ में जमा करें जो सुरक्षित है. इसलिए, निवेश राशि तय करते समय इस सब पर विचार किया जाना चाहिए.

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इसका सभी को सावधानीपूर्वक पालन करना चाहिए. समग्र योजना टैक्स बचत तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए और उनका लक्ष्य भविष्य के वित्तीय लक्ष्यों को एक साथ प्राप्त करना होना चाहिए. विविध योजनाएं होनी चाहिए. हालांकि उच्च प्रतिफल देने वाली योजनाओं में टैक्स लाभ नहीं होते हैं, लेकिन वे दीर्घावधि में निवेश की वृद्धि में योगदान करते हैं.

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