हैदराबाद: वित्तीय वर्ष कुछ ही समय में समाप्त होने वाला है और अब यह सोचने का समय है कि टैक्स के बोझ को कैसे कम किया जाए. प्रत्येक आय अर्जित करने वाले की तत्काल चिंता टैक्स बचाने के लिए उचित योजना बनाने की होगी. जैसा कि हम अनुमानित टैक्स बोझ जानते हैं, टैक्स बचत योजनाओं में कितना निवेश करना है, इस पर स्पष्टता है. निवेश करते समय टैक्स छूट ही एकमात्र उद्देश्य नहीं होना चाहिए. इसे भविष्य में हमारी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त लाभ भी सृजित करने चाहिए. चलिए आपको बताते हैं कि आप इस बारे में क्या कर सकते हैं.
अपने पूरे अधिशेष को टैक्स बचत योजनाओं में लगाने से अधिकतम लाभ नहीं मिलेगा. उदाहरण के लिए, आपके पास निवेश के लिए 5 लाख रुपये हैं. इसे धारा 80सी के तहत योजनाओं में निवेश किया जा सकता है. लेकिन, इस सेक्शन के तहत अधिकतम 1,50,000 रुपये की कटौती की अनुमति है. निवेश करते समय इस बात का ध्यान रखें. कटौती योग्य सीमा से ऊपर उपलब्ध राशि को निवेश सहित विविध लाभों वाली अन्य योजनाओं में बदला जा सकता है.
कर्मचारियों को अपने ईपीएफ (कर्मचारी भविष्य निधि) के बारे में सावधानीपूर्वक योजना बनानी चाहिए. जांच करनी चाहिए कि आप इसके लिए कितना भुगतान कर रहे हैं और फिर आवश्यक राशि को कर बचत योजनाओं में बदल दें. इनमें पीपीएफ, ईएलएसएस, टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम और नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (एनएससी) शामिल हैं. इनमें सेक्शन 80सी के तहत 1,50,000 रुपये की सीमा तक निवेश किया जा सकता है.