हैदराबाद: टैक्स कैलकुलेशन को किसी भी सूरत में नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए. ज्यादातर सभी की चिंता यही रहती है कि उन्हें कितने टैक्स का भुगतान करना है और पुरानी या नई टैक्स प्रणाली फायदेमंद है या नहीं. इस संबंध में करदाताओं की मदद के लिए आयकर (आईटी) विभाग ने अपने पोर्टल पर एक नया टैक्स कैलकुलेटर शुरू किया है. इसके इस्तेमाल से कोई भी आसानी से चीजों का पता लगा सकता है कि किस सिस्टम में कितना टैक्स लागू है और कौन सा फायदेमंद है, यह जान सकता है.
चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करने की अनुमति 1 अप्रैल से दी जाएगी. रिटर्न फॉर्म पहले से ही अधिसूचित हैं. इसी संदर्भ में आईटी टैक्स कैलकुलेटर को करदाताओं के बीच कर जागरूकता बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है. नई और पुरानी दोनों प्रणालियों में अपने लागू कर को जानने के लिए, आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट - www.incometax.gov.in पर आईटी कर कैलकुलेटर के लिए ब्राउज़ करें.
आप क्विक लिंक्स में 'इनकम टैक्स कैलकुलेटर' देख सकते हैं. इस पर क्लिक करेंगे तो दो विकल्प दिखाई देंगे, जिसमें पहला मूल कैलकुलेटर और दूसरा उन्नत कैलक्यूलेटर. दोनों के इस्तेमाल से पता चल सकता है कि आपके ऊपर कितना टैक्स लागू होगा. मूल कैलकुलेटर में, आपको निर्धारण वर्ष, करदाता श्रेणी (जैसे व्यक्तिगत, एचयूएफ, एलएलपी), करदाता की आयु, आवासीय स्थिति आदि का चयन करना होगा. अपनी वार्षिक आय और अपनी कुल कटौती दर्ज करें. आपको सीधे पता चल जाएगा कि पुरानी और नई टैक्स व्यवस्था के तहत कितना टैक्स वसूला जाएगा.