नई दिल्ली:हाल ही में पारित भारतीय न्याय संहिता के तहत हिट-एंड-रन मामलों में जुमार्ना को बढ़ा दिया है. नए कानून के तहत 7 लाख रुपये के जुर्माने और 10 साल की जेल की सजा कर दिया गया है. इस कानून के विरोध में ट्रक और बस चालक देश भर में विभिन्न हिस्सों में हड़ताल कर रहे हैं. ब्रिटिश काल के भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) को कैंसिल करने वाला नया कानून, दुर्घटना स्थल से भागने और घटना की रिपोर्ट न करने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान करता है. बता दें कि इससे पहले IPC की धारा 304A (लापरवाही से मौत) के तहत आरोपी को केवल दो साल तक की जेल हो सकती थी.
वहीं, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस का कहना है कि ये प्रावधान जो अभी तक लागू नहीं हुए हैं, अनफेयर हैरेसमेंट का कारण बन सकते हैं और इन्हें वापस लिया जाना चाहिए.
पेट्रोल पंपों पर लगी कतार
महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल और कई अन्य राज्यों में ट्रक और बस चालक हड़ताल पर चले गए हैं. इससे कई शहरों में फ्यूल की कमी हो गई है जबकि हड़ताल के कारण बड़ी संख्या में यात्री प्रभावित हुए हैं. विरोध प्रदर्शन के कारण दोपहिया और चार पहिया वाहनों में घबराहट पैदा हो गई है, जिससे पेट्रोल पंपों के बाहर लंबी कतारें लग गई हैं. पेट्रोल पंप के बाहर लोग अपने वाहनों के टैंकरों में तेल भरने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे.