नई दिल्ली : शेयर बाजारों ने सूचीबद्धता नियमों को पूरा करने में विफल रहने पर सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम और गैस कंपनियों… इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC), ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन (ONGC) और गेल सहित आधा दर्जन से अधिक कंपनियों पर जुर्माना लगाया है. इन कंपनियों ने स्वतंत्र और महिला निदेशकों की जरूरी संख्या से संबंधित सूचीबद्धता नियमों को अनुपालन नहीं किया है.
अलग-अलग दी सूचना में कंपनियों ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) द्वारा लगाए गए जुर्माने की डिटेल्स दी है. हालांकि, उन्होंने यह भी बताया कि निदेशकों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है और इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं होती. ओएनजीसी पर 3.36 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है, आईओसी को 5.36 लाख रुपये का जुर्माना अदा करने को को कहा गया है.
गैस कंपनी गेल पर 2.71 लाख रुपये, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) पर 3.59 लाख रुपये, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) पर 3.6 लाख रुपये, ऑयल इंडिया लिमिटेड पर 5.37 लाख रुपये और मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल) पर 5.37 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
आईओसी पर बोर्ड में आवश्यक एक महिला निदेशक नहीं होने के कारण जुर्माना लगाया गया है. इसे छोड़कर सभी कंपनियों पर स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यक संख्या रखने के मानदंड का उल्लंघन करने के लिए जुर्माना लगाया गया है. आईओसी ने कहा कि निदेशकों (स्वतंत्र और महिला निदेशकों सहित) की नियुक्ति का अधिकार भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के पास है.