नई दिल्ली:केंद्रसरकार की ओर से सीनियर सीटिजन सेविंग स्कीम में बदलाव किया गया है. डाक विभाग की अधिसूचना के अनुसार सरकार ने वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) से जल्दी निकासी पर नए प्रतिबंध लगा दिए है. नए नियमों के अनुसार अगर एक साल की निवेश अवधि समाप्त होने से पहले खाता बंद कर दिया जाता है, तो जमा राशि का एक फीसदी हटा दिया जाएगा. इससे पहले खाता एक साल की अवधि समाप्त होने से पहले बंद कर दिया जाता था, तो जमा पर दिया गया ब्याज जमा से वसूल किया जाता था और पूरी शेष राशि खाताधारक को भुगतान की जाती थी.
सीनियर सीटिजन सेविंग स्कीम में हुआ बदलाव, समय से पहले विड्रॉल पर लगी रोक, जानें
डाक विभाग की अधिसूचना के अनुसार सरकार की ओर से सीनियर सीटिजन सेविंग स्किम में बदलाव किया गया है. इस बदलाव के तहत जल्दी निकासी पर नए प्रतिबंध लगा दिए है. पढ़ें पूरी खबर... (Saving Tips, Private, Government, Intrest Rate, Schemes, Senior Citizens Savings Scheme, SCSS, premature withdrawal rules changed)
Published : Nov 20, 2023, 1:06 PM IST
एससीएसएस में हुआ बदलाव
नए नियम में बताया गया है कि पहले, जहां एक साल, दो साल, तीन साल या पांच साल के खाते में जमा राशि छह महीने के बाद समय से पहले निकाली जाती थी, लेकिन जमा की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति से पहले, खाते पर ब्याज देना होगा. इससे पहले, बशर्ते कि यदि पांच-वर्षीय टर्म जमा खाता जमा की तारीख से चार साल के बाद बंद कर दिया जाता है, तो तीन-वर्षीय सावधि जमा खाते के लिए स्वीकार्य दर इस पैराग्राफ के तहत ब्याज की गणना के लिए लागू होगी. अब, जहां पांच साल के खाते में जमा राशि खाता खोलने की तारीख से चार साल के बाद समय से पहले निकाली जाती है, तो डाकघर बचत खाते पर लागू दर पर ब्याज देना होगा. इसका मचलब है कि पांच साल के कार्यकाल का अंतर हटा दिया गया है.