नई दिल्ली : अडाणी हिंडनबर्ग मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को और तीन महीने का समय दे दिया है. कोर्ट ने 14 अगस्त तक सेबी को जांच पूरी करके अपनी रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है. इस फैसले से पहले मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से सवाल किया कि आप हमें बताएं कि आपने अब तक किया क्या है. हमने आपको 2 महीने का समय पहले ही दिया था और अब अगस्त तक के लिए समय और बढ़ा दिया है. इस तरह आपको जांच के लिए कुल 5 महीने का समय मिल जाता है.
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उच्चतम न्यायालय ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) को गौतम अडाणी की अगुवाई वाले समूह द्वारा शेयर मूल्यों में हेराफेरी करने के आरोपों की जांच पूरी करने के लिए बुधवार को 14 अगस्त तक का समय दिया है. भारत के प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सेबी को गौतम अडाणी की अगुवाई वाले समूह पर लगे शेयर मूल्यों में हेराफेरी के आरोपों की जांच पर अपडेट स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया.