नई दिल्ली : बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India - SEBI) ने 'द एपेक्स ग्लोबल' और उसके मालिक यदुनाथ सिंह ठाकुर के प्रतिभूति बाजार में लेनदेन करने पर चार साल के लिए रोक लगा दी है. सेबी ने कंपनी और उसके मालिक को अनधिकृत निवेश परामर्श सेवाओं के जरिए निवेशकों से जुटाया धन लौटाने का भी निर्देश दिया.
बाजार नियामक ने पाया था कि एपेक्स ग्लोबल और ठाकुर अपने ग्राहकों को निवेश परामर्श देने का काम कर रहे थे और इसके बदले शुल्क ले रहे थे. इस तरह वे निवेश सलाहकार के तौर पर काम कर रहे थे जबकि उन्होंने निवेश परामर्श सेवाओं के लिए नियामक मंजूरी नहीं ली थी, जो नियमों का उल्लंघन है.