नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की एक याचिका को 2:1 के बहुमत से खारिज कर दिया. इस याचिका में 5 अगस्त के फैसले की समीक्षा की मांग की गई थी, जिसमें बाजार नियामक को रिलायंस इंडस्ट्रीज (आरआईएल) के साथ कुछ दस्तावेज साझा करने का निर्देश दिया गया था.
एक आदेश में, पूर्व मुख्य न्यायाधीश यू.यू. ललित और न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और हिमा कोहली की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने 19 अक्टूबर, 2022 के आदेश द्वारा निर्देश दिया कि समीक्षा याचिका में नोटिस जारी किया जाए. जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस हिमा कोहली ने 19 अक्टूबर, 2022 के आदेश में रिव्यू पिटीशन खारिज कर दी. बहुमत की राय को देखते हुए, समीक्षा याचिका हस्ताक्षरित आदेशों के अनुसार खारिज की जाती है. यदि कोई लंबित आवेदन हो, तो उसका निस्तारण किया जाएगा.
जस्टिस माहेश्वरी और कोहली ने कहा: भारत के मुख्य न्यायाधीश ने अपने आदेश तारीख 19.10.2022 को सर्कुलेट किया, समीक्षा याचिका पर नोटिस जारी किया, जो 23.11.2022 को वापस करने योग्य है. सम्मान के साथ, हम इससे सहमत होने में असमर्थ हैं, हमारे अलग-अलग आदेश तारीख 30.09.2022 में पहले ही अपना विचार व्यक्त कर चुके हैं कि समीक्षा याचिकाकर्ता द्वारा नोटिस जारी करने या तारीख 5.8.2022 के निर्णय की समीक्षा करने के लिए कोई आधार नहीं बनाया गया है, 2022 की आपराधिक अपील संख्या 1167 का निस्तारण करते हुए इस न्यायालय द्वारा पारित किया गया.
इससे पहले इसी मामले से जुड़े एक अन्य मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने आरआईएल की याचिका पर सेबी को अवमानना नोटिस भी जारी किया था, जिसमें अदालत के 5 अगस्त के आदेश का पालन न करने का आरोप लगाया गया था. इसमें कंपनी को कुछ दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करने के लिए बाजार नियामक को निर्देशित किया. जस्टिस एमआर शाह की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपने आदेश में कहा, हम समीक्षा याचिका में इस अदालत द्वारा 12 अक्टूबर, 2022 को पारित आदेश को पढ़ चुके हैं. स्थगन के साथ अपील या रिट याचिका के लंबित रहने की समीक्षा याचिका के लंबित होने से नहीं की जा सकती.
बाजार नियामक ने इस आधार पर विशेषाधिकार प्राप्त दस्तावेजों को साझा करने के आरआईएल के अनुरोध पर विचार करने से इनकार कर दिया है कि सेबी (निपटान कार्यवाही) विनियमों के तहत, आरोपी कंपनी को इससे जानकारी लेने का कोई अधिकार नहीं है. शीर्ष अदालत ने 5 अगस्त के अपने फैसले में बाजार नियामक के इस रुख को खारिज कर दिया था. आरआईएल ने दावा किया था कि दस्तावेज उसे और उसके प्रमोटरों को 1994 और 2000 के बीच अपने शेयरों के अधिग्रहण में कथित अनियमितताओं से संबंधित एक मामले में शुरू किए गए आपराधिक मुकदमे से बरी कर देंगे.