नई दिल्ली: सरकार ने हॉलमार्क वाले सोने के गहनों की बिक्री- खरीद को लेकर नियमों में बदलाव किए हैं. नये नियमों के तहत वर्तमान में लागू चार हॉलमार्क के बजाय अब छह हॉलमार्क के सोने गहनों की खरीद बिक्री की जा सकेगी. 31 मार्च 2023 के बाद बिना हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (HUID) वाले सोने के गहने और कलाकृतियों को नहीं बेचा जा सकेगा.
खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (बीआईएस) की गतिविधियों की समीक्षा करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की. सूक्ष्म स्तर पर इकाइयों में गुणवत्ता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, यह तय किया गया है कि बीआईएस विभिन्न उत्पाद प्रमाणन योजनाओं में प्रमाणन/न्यूनतम अंकन शुल्क पर 80 प्रतिशत रियायत प्रदान करेगा.
गोल्ड हॉलमार्किंग सोने की शुद्धता का प्रमाण है. यह 16 जून, 2021 तक प्रकृति में स्वैच्छिक था. उसके बाद, सरकार ने चरणबद्ध तरीके से सोने की पहचान को लेकर नियम लागू करने का फैसला किया. पहले चरण में, इसे 256 जिलों में अनिवार्य बना दिया गया था और दूसरे चरण में 32 और जिलों को जोड़ा गया था, कुल संख्या 288 जिलों में पहुंची. अब 51 और जिले जोड़े जा रहे हैं.