नई दिल्ली:देशभर में आज से दो हजार रुपये के नोट बदलने की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है. नोट बदलने की समय सीमा 30 सितंबर तक है इसलिए लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है. एक आम नागरिक बगैर किसी दस्तावेज के आसानी से दो हजार रुपये के नोट बदल सकता है. आरबीआई ने इस संबंध में खास दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इस रिपोर्ट में हम उन दिशा-निर्देश के बारे में जानेंगे.
समय सीमा निर्धारित: केंद्रीय बैंक ने 2000 रुपये के नोट बदलने के लिए समय सीमा निर्धारित की है. कोई भी नागरिक 23 मई यानी आज से लेकर 30 सितंबर 2023 के बीच इन नोटों को बदलवा सकता है. इसके लिए लोग अपने बैंक की शाखा पर जाकर दो हजार रुपये के नोट जमा कर कर इसके बदले दूसरे नोट प्राप्त कर सकता है.
20 हजार रुपए है लिमिट: दो हजार रुपये के नोट बदले को लेकर आरबीआई ने साफ निर्देश दिया हुआ है. कोई भी व्यक्ति एक बार में केवल 10 नोट यानी 20 हजार रुपये ही बदल सकता है. अगर किसी के पास 20 हजार रुपये से अधिक के दो हजार रुपये के नोट हैं तो उन्हें दो या उससे अधिक बार बैंक की शाखा पर जाना होगा.
कितनी भी बार बदल सकते हैं नोट:नोट बदलने की सीमा को लेकर कोई अभी तक कोई स्पष्ट निर्देश नहीं जारी किया गया है. एक व्यक्ति कई बार नोट बदल सकता है. आरबीआई की ओर से इस पर पाबंदी नहीं लगाई गई है. यह पहले ही साफ कर दिया गया है कि एक बार में केवल 10 नोट ही बदले जा सकेंगे. ऐसे में किसी व्यक्ति के पास अगर दो हजार के कुल 50 हजार रुपये हैं तो उसे तीन बार बैंक जाना होगा.
फॉर्म भरने की जरूरत नहीं: वहीं, नोट को बदलने के लिए ग्राहक को कोई फॉर्म नहीं भरना होगा. कोई भी नागरिक अपनी बैंक की शाखा पर जाकर बैंक कर्मचारियों से नोट बदलने का अनुरोध कर सकता है. इसके लिए डिपॉजिट या एक्सजेंच फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है. नोट जमा करने के लिए पहचान पत्र या किसी दस्तावेज की जरूरत भी नहीं है.