मुंबई : आप क्या करेंगे यदि शिकायत दर्ज करने के बाद भी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियां (CIC)और क्रेडिट संस्थान आपकी Credit Report में सुधार नहीं करती है. अब आपकी इस परेशानी का हल आरबीआई ने ढूंढ निकाला है. RBI ने क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियां (CIC)और क्रेडिट संस्थान के लिए नये दिशा-निर्देश जारी किये हैं. इन निर्देशों के तहत यदि शिकायतकर्ता की ओर से सीआई/सीआईसी के पास शिकायत दर्ज करने की प्रारंभिक तारीख से तीस (30) कार्य दिवसों के अंदर समाधान नहीं हुआ तो सीआई/सीआईसी को मुआवजा देना होगा. आरबीआई के अनुसार, शिकायतकर्ता 30 दिनों के बाद हर दिन की देरी के लिए प्रतिदिन ₹100 के मुआवजे के हकदार होंगे.
क्या है CIC ?
क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कम्पनियां CIC लोन क्रेडिट कार्ड से संबंध में लोगों और कंपनियों के सार्वजनिक डेटा, क्रेडिट का लेनदेन पेमेंट से रिलेटेड हिस्ट्री को कलैक्ट करती है. इन आकड़ों के आधार पर क्रेडिट रिपोर्ट बनाती है. बता दें, आपकी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट (CIR) की लोन आवेदन प्रक्रिया में बहुत बड़ी भुमिका होती है. इसलिए क्रेडिट स्कोर खराब होने पर लोन मिलने में परेशानी होती है.
RBI ने गाइडलाइन किया जारी
CIC ग्राहकों को SMS/EMAIL के माध्यम से अलर्ट भेजेगा जब उनकी CIR स्पेसिफिक यूर्जस के जरिए एक्सेस की जाएगी. CI मौजूदा क्रेडिट सुविधाओं में डिफॉल्ट या ईएमआई पेमेंट में हुई देरी या डिफ्लाट (DPD) के बारे में CIC को जानकारी देते समय ग्राहकों को SMS/EMAIL के जरिए अलर्ट भेजेंगे.