नई दिल्ली : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पेटीएम पेमेंट सर्विसेज (Paytm Payments Services) पर ऑनलाइन कारोबारियों को जोड़ने को लेकर रोक लगा दी है. हालांकि कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा है कि इससे उसके कारोबार पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
पेटीएम ब्रांड के तहत डिजिटल और वित्तीय सेवाएं देने वाली वन 97 कम्युनिकेशंस (ओसीएल) ने दिसंबर 2020 में पेटीएम पेमेंट सर्विसेज (पीपीएसएल) को अपनी 'पेमेंट एग्रीगेटर' सेवा व्यवसाय को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन नियामक ने इसके आवेदन को खारिज कर दिया. कंपनी ने आरबीआई की वित्तीय आंकड़ा साझेदारी व्यवस्था 'पेमेंट एग्रीगेटर' (पीए) दिशानिर्देशों का पालन करने के लिये यह कदम उठाया था.
कंपनी ने सितंबर 2021 में फिर से जरूरी दस्तावेज जमा किए. पेटीएम ने कहा कि पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लि. को आवेदन को लेकर पत्र मिला है. पत्र में ऑनलाइन कारोबारियों के लिये 'पेमेंट एग्रीगेटर' सेवाएं प्रदान करने को लेकर मंजूरी मांगी गई थी.
पत्र के अनुसार, पीपीएसएल को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश दिशानिर्देशों का पालन करने के लिये कंपनी से उसमें किए गए पिछले 'डाउनवर्ड' निवेश को लेकर आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करना होगा और साथ ही नए ऑनलाइन कारोबारियों को शामिल नहीं करना होगा.