नई दिल्ली:पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) (Pension Fund Certification and Development Authority)ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत धन निकासी को अंशधारकों के लिए पेनी ड्रॉप (penny drop) सत्यापन अनिवार्य कर दिया है. इससे अंशधारकों के पैसे का समय पर हस्तांतरण सुनिश्चित होगा. penny drop प्रक्रिया के तहत, रिकॉर्ड रखने वाली केंद्रीय एजेंसियां (CRA) बैंक बचत खाते की सक्रिय स्थिति देखती हैं और बैंक खाता संख्या और ‘प्राण’ (Permanent Retirement Account Number) या दाखिल किए गए दस्तावेजों में दिए गए नाम का मिलान करती हैं.
ये प्रावधान राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) अटल पेंशन योजना (APY) और एनपीएस लाइट में सभी प्रकार की निकासियों के साथ-साथ ग्राहकों के बैंक खाता विवरणों में बदलाव के लिए लागू होंगे. लाभार्थी के बैंक खाते में एक छोटी राशि डालकर और पेनी ड्रॉप प्रतिक्रिया के आधार पर नाम का मिलान करके ‘परीक्षण लेनदेन’ करके खाते की वैधता सत्यापित की जाती है.
PFRDA (Pension Fund Regulatory and Development Authority) की एक हालिया अधिसूचना के अनुसार नाम मिलान निकास/निकासी आवेदनों को संसाधित करने और ग्राहक के बैंक खाते के विवरण को संशोधित करने के लिए पेनी ड्रॉप सत्यापन आवश्यक रूप से सफल होना चाहिए.