नई दिल्ली:आज से सितंबर (September) महीने की शुरुआत हो गई है और पहली तारीख से कई बदलाव लागू हो रहे हैं. बता दें, गैस सिलेंडर के दाम से लेकर बैंकिंग नियमों तक कई बदलाव देखने को मिलेंगे. इसके अलावा नया महीना आपकी जेब पर असर डालने वाला है. दरअसल, टोल टैक्स से लेकर जमीन खरीदने तक के लिए अब आपको जेब अब ज्यादा ढीली करनी होगी. आइए जानते हैं कि 1 सितंबर से क्या-क्या खास बदलाव हो गए हैं.
1- रसोई गैस की कीमतों में कटौती
हर महीने की पहली तारीख को पेट्रोलियम कंपनियां रसोई गैस की कीमतों में बदलाव करती हैं. इस बार भी पहली तारीख को कंपनियों ने दामों में बदलाव किए है. रसोई गैस की कीमतों में 100 रुपये की कटौती की गई है. ये कटौती कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की गई. 1 सितंबर दिल्ली में 1 इंडेन के 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 91.50 रुपये, कोलकाता में 100 रुपये, मुंबई में 92.50 रुपये, चेन्नई में 96 रुपये सस्ता मिलेगा.
2- टोल टैक्स (toll tax) पर देना होगा ज्यादा पैसा
अगर आप यमुना एक्सप्रेस-वे के जरिए दिल्ली आते-जाते हैं, तो आज से आपको अधिक टोल टैक्स चुकाना होगा. 1 सितंबर से लागू नई बढ़ोतरी के अनुसार, कार, जीप, वैन और अन्य हल्के मोटर वाहनों के लिए टोल टैक्स के रेट में 2.50 रुपये प्रति किलोमीटर से बढ़ाकर 2.65 किलोमीटर कर दिया गया है. यानी प्रति किलोमीटर 10 पैसे की वृद्धि की गई है. हल्के कमर्शियल वाहन, हल्के माल वाहन या मिनी बसों के लिए टोल टैक्स को 3.90 रुपये प्रति किलोमीटर से बढ़ाकर 4.15 रुपये प्रति किलोमीटर कर दिया गया है. बस या ट्रक के लिए टोल की दर को 7.90 रुपये प्रति किलोमीटर से बढ़ाकर 8.45 रुपये प्रति किलोमीटर कर दिया गया है.