हैदराबाद :किसी संपत्ति पर मालिकाना हक का दावा करने के लिए संपत्ति से जुड़ा कानूनी तौर पर वैध सबूत (ऑरिजनल डॉक्यूमेंट) होना जरूरी है. चाहे वह घर हो या प्लॉट या कृषि भूमि, बिक्री या खरीद के दौरान किसी भी संपत्ति को आपके नाम पर ट्रांसफर करने के लिए Original Property Document अनिवार्य हैं. लेकिन जब आपकी कोई ऑरिजनल पॉप्रटी ऑनरशिप डॉक्यूमेंट (Original Property Ownership Document) खो जाए या चोरी हो जाए? तो क्या करें ? ऐसी स्थिती में आपको डुप्लीकेट या प्रमाणित डॉक्यूमेंट प्राप्त करना होगा. जिसकी प्रक्रिया लंबी है. सबसे पहले आपको नजदीकी पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर या एनसीआर (Non-Cognizable Report) दर्ज करनी होगी.
एक बार एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद, पुलिस आपके दस्तावेजों को खोजने की कोशिश करेगी. यदि Document बरामद नहीं होते हैं, तो एक Non-Traceable Certificate (NTC) जारी किया जाएगा. एनटीसी, जो यह बताने के लिए काफी है कि एक डॉक्यूमेंट का नुकसान हुआ है. डुप्लिकेट संपत्ति दस्तावेजों (duplicate property documents) को प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रमुख दस्तावेज है. यह धोखाधड़ी को रोकने में मदद करता है. देश में कहीं भी आपके निवास स्थान के निकटतम पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की जा सकती है.
एफआईआर दर्ज होने के बाद, कम से कम दो न्यूजपेपर में एक नोटिस प्रकाशित किया जाना चाहिए - एक इंग्लिश में और दूसरा स्थानीय भाषा में. इस नोटिस में संपत्ति का विवरण, खोए हुए दस्तावेज और अपने संपर्क विवरण की जानकारी दें. यदि किसी को नोटिस के संबंध में कोई आपत्ति है तो वे प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के भीतर इसकी सूचना दे सकते हैं. यह नोटिस देने के लिए एक वकील के पत्र के साथ पर्याप्त कारण बताते हुए नोटरीकृत हलफनामा प्रदान किया जाना चाहिए.