हैदराबाद: सेविंग अकाउंट और एक्टिव अकाउंट में जमा पैसा जो 10 सालों से ऑपरेट नहीं किया गया है, या परिपक्वता की डेट से 10 सालों के भीतर दावा नहीं की गई फिक्स्ड डिपॉजिट को 'लावारिस जमा' के रूप में कैटेगराइज किया गया है. कई लोग ऐसे फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट पर क्लेम कर फिर से अकाउंट शुरू करने या उसमें जमा पैसा कैसे वापस पाए इसको बारे में काफी कम जानते है. तो चलिए जानते है कि लावारिस जमा पर क्लेम कैसे करें?
लावारिस जमा पर दावा कैसे करें?
आरबीआई के नियमों के मुताबिक, हर बैंक को अपनी वेबसाइट पर दावा ना किए गए अकाउंट का डिटेल दिखाना आवश्यक है. वेबसाइट पर डिटेल की जांच करने के बाद, ग्राहक बकाया भरे हुए दावा फॉर्म और जमा की रसीदों के साथ बैंक शाखा में जा सकते हैं, और पैसे का दावा करने के लिए अपने ग्राहक के (केवाईसी) डॉक्यूमेंट को जान सकते है.
एसबीआई ग्राहक क्लेम ना की गई जमा राशि का क्लेम कैसे कर सकते हैं?
ग्राहक सभी आवश्यक केवाईसी डाक्यूमेंट्स के साथ एसबीआई की शाखा में जा सकते हैं. यदि ग्राहक खाते को एक्टिव करना और खाता चालू रखना चाहते है, तो बैंक शाखा ग्राहक के इस अनुरोध स्वीकार करेगी और उचित केवाईसी प्राप्त करके खाते को फिर से एक्टिव करेगी.फाइनल क्लेम और अकाउंट बंद होने की स्थिति में, शाखा ग्राहक द्वारा की गई अनुरोध स्वीकार करेगी और उकाउंट फिर से एक्टिव करेगी.
एसबीआई ग्राहकों के लिए क्लेम करने की प्रक्रिया
ग्राहक द्वारा व्यक्तिगत दावा: ग्राहक रिक्वेस्ट लेटर (दिए गए प्रारूप में) के साथ एसबीआई शाखा में जा सकते हैं और पहचान पत्र, पते और नए फोटो का वैलिड प्रमाण जमा कर सकते हैं. इसके सत्यापन पर, शाखा अकाउंट को चालू कर देगी और खाते में लेनदेन की अनुमति देगी.