वडोदरा: उपभोक्ता फोरम ने मेडिकल क्लेम से जुड़ा एक बड़ा आदेश पारित किया है. जिसमें कहा गया है कि 24 घंटे से कम समय तक भी अस्पताल में भर्ती रहने पर व्यक्ति मेडिकल क्लेम कर सकता है. वड़ोदरा के कंज्यूमर फोरम ने वहां के निवासी रमेश चंद्र की याचिका पर अपना यह फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि नई तकनीक आने के बाद से कभी-कभी रोगियों का इलाज कम समय में या अस्पताल में भर्ती हुए बिना भी किया जाता है. यह जरुरी नहीं कि मरीज 24 घंटा अस्पताल में भर्ती रहे, इसलिए बीमा कंपनी को बीमा की राशि भुगतान करने का आदेश दिया.
क्या है पूरा मामला
वड़ोदरा निवासी रमेश चंद्र जोशी ने साल 2017 में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी क्योंकि कंपनी ने उनका बीमा क्लेम देने से इनकार कर दिया था. दरअसल जोशी की पत्नी को बीमार अवस्था में वडोदरा के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. हॉस्पिटल ने इलाज के बाद अगले ही दिन उन्हें डिस्चार्ज कर दिया. इसके बाद जोशी ने बीमा कंपनी पर 44,468 रुपये का मेडिकल क्लेम दायर किया. जिसे बीमा कंपनी ने इसे खारिज कर दिया. यह कहते हुए कि मरीज को नियम के तहत 24 घंटे तक हॉस्पिटल में भर्ती नहीं कराया गया था.