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दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पाइसजेट-पट्टादाता विवाद के बीच इंजन निरीक्षण की अनुमति दी

दिल्ली उच्च न्यायालय ने इंजनों के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने के लिए निर्देशित किया है, केवल नवीनीकरण उद्देश्यों के लिए अनुमति है. SpiceJet lessor dispute पढ़ें पूरी खबर...

SpiceJet-lessor dispute
दिल्ली उच्च न्यायालय

By IANS

Published : Jan 17, 2024, 9:32 AM IST

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को स्पाइसजेट को पट्टे पर देने वाली कंपनी इंजन लीज फाइनेंस बीवी को एयरलाइन को पट्टे पर दिए गए इंजन के निरीक्षण करने की अनुमति दी. कम लागत वाली एयरलाइन को इंजनों के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने के लिए निर्देशित किया गया है, केवल नवीनीकरण जैसे उद्देश्यों के लिए अपवादों की अनुमति है.

यह निर्देश पट्टादाता के आरोपों के जवाब में आया है, जिसमें SpiceJet पर पट्टे पर दिए गए इंजन के कुछ हिस्सों को खराब करने का आरोप लगाया गया था. इसने अदालत को सूचित किया कि SpiceJet द्वारा 15 जनवरी को इंजन बंद करने की प्रतिबद्धता के बावजूद एयरलाइन ने इसका उपयोग जारी रखा. स्पाइसजेट के वकील ने अदालत को आश्‍वासन दिया कि एयरलाइन तुरंत इंजन बंद कर देगी और पट्टादाता द्वारा उठाए गए सभी आरोपों को संबोधित करने के लिए एक व्यापक प्रतिक्रिया प्रस्तुत करेगी.

स्पाइसजेट

इससे पहले, अदालत को सूचित किया गया था कि इंजन लीज फाइनेंस कॉर्पोरेशन एविएशन सर्विसेज लिमिटेड और नकदी संकट से जूझ रही SpiceJet एयरलाइन एक अंतरिम समझौते पर पहुंच गई है. सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के कानूनी प्रतिनिधियों ने अदालत को सूचित किया था कि निपटान की शर्तों पर सहमति हो गई है और परिणामस्वरूप, दोनों कानूनी टीमों ने स्थगन का अनुरोध किया.अदालत ने मामले की सुनवाई 8 फरवरी को तय करते हुए स्थगन मंजूर कर लिया था.

समझौते के तहत स्पाइसजेट को जनवरी तक इंजन लीज फाइनेंस बीवी को 2 मिलियन डॉलर से अधिक का भुगतान करना होगा. इसके अलावा, स्पाइसजेट ने विवादित इंजन को 25 जनवरी तक वापस करने की प्रतिबद्धता जताई है. हालांकि, यदि SpiceJet इन दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है, तो इंजन लीज फाइनेंस बीवी के पास समाप्ति को बनाए रखने और कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार बरकरार है.

इंजन लीज बीवी ने 27 सितंबर को बचे हुए एकमात्र इंजन को वापस करने की मांग करते हुए मामले को दिल्ली उच्च न्यायालय ले गया था. पट्टादाता ने शुरू में वाहक को नौ इंजन पट्टे पर दिए थे और पट्टा समझौते की शर्तों के अनुसार, समझौता खत्‍म होने पर आठ इंजन वापस कर दिए गए थे. पिछली सुनवाई के दौरान इंजन लीज का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील राजशेखर राव और वकील आनंद वेंकटरमणी ने अदालत से स्पाइसजेट को इंजन का उपयोग करने से रोकने का अनुरोध किया था. समझौते में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि लीज खत्‍म होने के बाद एयरलाइन इंजन का उपयोग जारी रखने के लिए अधिकृत नहीं है. SpiceJet lessor dispute

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