नई दिल्ली : जीएसटी अधिकारी अब ऐसे मामलों में आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई (GST Officers Can Take Legal Action) शुरू कर सकते हैं जहां चोरी या दुरुपयोग किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) की राशि पांच करोड़ रुपये से अधिक है. वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी दी. हालांकि यह मौद्रिक सीमा आदतन चोरों के मामले में या उन मामलों में लागू नहीं होगी जहां जांच के समय गिरफ्तारी की जा चुकी है.
वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) के तहत आने वाली जीएसटी जांच इकाई ने कानूनी कार्रवाई संबंधी दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा, 'अभियोजन शुरू करने का निर्णय लेने में जिन अहम बातों पर विचार किया जाएगा उनमें से एक है पर्याप्त सबूत की उपलब्धता.' इसमें कहा गया कि कानूनी कार्रवाई सामान्य तौर पर उन मामलों में शुरू की जा सकती है जहां कर चोरी की राशि, आईटीसी का दुरुपयोग या धोखाधड़ी से लिए गए रिफंड की राशि पांच करोड़ रुपये से अधिक है.
अगस्त में जीएसटी कलेक्शन 1,43,612 करोड़ रुपये रहा : उधर, अगस्त में सकल जीएसटी राजस्व संग्रह में साल-दर-साल आधार पर 28 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई. यह महीने के दौरान 1,43,612 करोड़ रुपये रहा. वित्त मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, अगस्त 2021 में जीएसटी कलेक्शन 1,12,020 करोड़ रुपये था.