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Rupay or BHIM UPI Transaction से होगा दोगुना फायदा, जानें कैसे - भीम यूपीआई लेनदेन

देश में Digital Transaction का चलन बढ़ रहा है. लोग नकद लेनदेन की जगह ऑनलाइन पेमेंट (Online Payment) करना पसंद कर रहे हैं. सरकार भी डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए हर संभव कदम उठा रही है. इसी क्रम में सरकार ने घोषणा की है कि कम मूल्य वाले UPI Transaction के इंसेटीव पर कोई GST चार्ज नहीं लगेगा.

Digital Transaction
डिजिटल लेनदेन

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Published : Jan 15, 2023, 5:28 PM IST

नयी दिल्ली :वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार डिजिटल ट्राजेक्शन पर GST नहीं लगेगा. रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य के भीम-यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा बैंकों को दिए जाने वाले इंसेटीव पर Goods And Service Tax (GST) नहीं लगेगा. वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी दी है. पिछले सप्ताह केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चालू वित्त वर्ष में रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य के भीम-यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए बैंकों के लिए 2,600 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी थी.

रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य के भीम-यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना के तहत सरकार बैंकों को रुपे डेबिट कार्ड लेनदेन के मूल्य और 2,000 रुपये तक के कम मूल्य वाले BHIM UPI लेनदेन के प्रतिशत के रूप में प्रोत्साहन राशि का भुगतान करती है. भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 बैंकों और प्रणाली प्रदाताओं को रुपे डेबिट कार्ड या भीम के माध्यम से भुगतान लेने या किसी को भुगतान करने पर शुल्क लेने से रोकता है.

जीएसटी के मुख्य आयुक्तों को भेजे एक सर्कुलर में मंत्रालय ने कहा कि प्रोत्साहन सीधे सेवा के मूल्य से जुड़ी सब्सिडी से संबंधित है. यह केंद्रीय जीएसटी कानून, 2017 के प्रावधानों के तहत लेनदेन के कर योग्य मूल्य का हिस्सा नहीं है. इसमें कहा गया है, ‘जैसा कि परिषद द्वारा सिफारिश की गई है, यह स्पष्ट किया जाता है कि रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य के भीम-यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मेइटी) द्वारा दिए गए प्रोत्साहन पर जीएसटी नहीं लगेगा. इस तरह का लेनदेन सब्सिडी के रूप में है और इसपर कर नहीं लगेगा.’ UPI ने अकेले दिसंबर में 12.82 लाख करोड़ रुपये के मूल्य के 782.9 करोड़ डिजिटल भुगतान लेनदेन का रिकॉर्ड बनाया है.

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