नई दिल्ली:सरकार ने घटिया वस्तुओं के इंपोर्ट पर रोक लगाने और इन वस्तुओं के घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए तांबे के उत्पादों, ड्रमों और टिन कंटेनरों के लिए मैंडेटरी क्वालिटी क्राइटेरिया जारी किया है. ड्रम और टिन (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 और तांबा उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश 2023 का दो अलग-अलग नोटिफिकेशन जारी कर बताया गया है. ये आदेश उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा 20 अक्टूबर को जारी किए गए थे. इन दो आदेशों के तहत वस्तुओं का उत्पादन, बिक्री, व्यापार, आयात और स्टॉक नहीं किया जा सकता है. उन पर भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) का चिह्न है.
आदेश छह महीने के अंदर प्रभावी होंगे
डीपीआईआईटी ने अपने आदेश में कहा कि पब्लिकेशन नोटिफिकेशन की तारीख से छह महीने से प्रभावी होंगे. तांबे और इसके मिश्र मेटल का यूज बिजली उत्पादन, बिजली पारेषण, दूरसंचार, इलेक्ट्रिसिटी सर्किट और कई उपकरणों में किया जाता है. इसलिए, तांबे के उत्पादों को सर्वोत्तम गुणवत्ता का होना चाहिए, और किसी भी कीमत पर योग्यता से समझौता नहीं किया जाना चाहिए.