नई दिल्ली: सरकार ने डीजल के निर्यात पर अप्रत्याशित लाभ कर को बढ़ाकर 13.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया है, जबकि विमानों के संचालन में इस्तेमाल होने वाले एटीएफ (एविएशन टर्बाइन फ्यूल) के निर्यात पर इसे बढ़ाकर नौ रुपये प्रति लीटर किया गया है. वित्त मंत्रालय ने बुधवार को अधिसूचना जारी कर यह जानकारी दी.
सरकार ने डीजल-एटीएफ के निर्यात पर अप्रत्याशित लाभ कर बढ़ाया, घरेलू कच्चे तेल पर भी कर बढ़ाया - पेट्रोल डीजल पर भारतीय कर
सरकार ने डीजल के निर्यात पर अप्रत्याशित लाभ कर को बढ़ाकर 13.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया है, जबकि विमानों के संचालन में इस्तेमाल होने वाले एटीएफ (एविएशन टर्बाइन फ्यूल) के निर्यात पर इसे बढ़ाकर नौ रुपये प्रति लीटर किया गया है.
घरेलू कच्चे तेल पर भी कर बढ़ाया
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घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर भी शुल्क प्रति टन 300 रुपये बढ़ाकर 13,300 रुपये कर दिया गया है. सरकार ने चौथे पखवाड़े की समीक्षा में डीजल के निर्यात पर अप्रत्याशित लाभ कर को सात रुपये से बढ़ाकर 13.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया, जबकि एटीएफ (एविएशन टर्बाइन फ्यूल) के निर्यात पर इसे दो रुपये बढ़ाकर 9 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया.