हैदराबाद:नेशनल पेंशन फंड में पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने हाल ही में एक नया नियम जोड़ने की घोषणा की है. इस नये नियम के तहत (PFRDA) ने systematic lump sum withdrawal(SLW) सुविधा शुरू करने का प्रस्ताव दिया है. जिससे ग्राहकों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में अपने निवेश से एक बार में पैसे निकालने के बजाय समय-समय पर भुगतान प्राप्त करने की अनुमति मिलेगी. इससे नेशनल पेंशन फंड के दायरे में आने वाले कर्मचारियों के लिए फंड से पैसे निकलना काफी फायदेमंद और आसान हो जाएगा. संशोधित नियमों के अनुसार, ग्राहक 75 वर्ष की आयु तक पहुंचने तक अपनी एनपीएस परिपक्वता राशि का 60% तक सिस्टमेटिक लंपसम विदड्रॉल (SLW) के माध्यम से किश्तों में निकाल सकते हैं.
कैसे काम करता है सिस्टमेटिक लंपसम विदड्रॉल (SLW)
सिस्टमेटिक लंपसम विदड्रॉल (SLW) के माध्यम से ग्राहक मासिक, त्रैमासिक, अर्ध-वार्षिक और वार्षिक भुगतान का विकल्प भी चुन सकते हैं. वार्षिक भुगतान का विकल्प चुनने पर एनपीएस ग्राहक को हर बार Withdrawal request जमा करना होगा और इसे अधिकृत करना होगा. (PFRDA) ने एनपीएस अधिकारियों से 60 वर्ष की आयु के करीब या योजना से बाहर निकलने के इच्छुक सभी निवेशकों को नई Systematic lump sum withdrawal सुविधा के बारे में सूचित करने को कहा है. NPS निवेश के लिए केवाईसी संबंधी प्रक्रियाओं के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसियों (सीआरए) से पीएफआरडीए ने ग्राहकों को नई पहल के बारे में अपडेट करने का आग्रह किया है.
27 अक्टूबर, 2023 को पीएफआरडीए द्वारा जारी एक परिपत्र में इस नए एकमुश्त निकासी विकल्प का विवरण दिया गया है. बता दें, अब तक, निवेशकों को परिपक्वता पर एकमुश्त राशि के रूप में अपने एनपीएस कॉर्पस फंड का 60% निकालने की अनुमति थी.
ये भी पढ़ें- |