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Hike Layoff : गेमिंग प्लेटफॉर्म पर GST की नई दरों का असर, हाइक ने 22 फीसदी कर्मचारियों को निकाला

51वीं जीएसीटी काउंसिल की बैठक में गेमिंग प्लेटफॉर्म पर GST की नई दरें लागू हुई हैं. जिसके बाद से गेमिंग प्लेटफॉर्म अपने वर्कफोर्स को कम कर रही हैं. इसी क्रम में Gaming Platform Hike ने भी छंटनी का फैसला लिया है. बता दें हाइक से पहले MPL भी अपने कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा चुका है. पढ़ें पूरी खबर...

Hike Layoff
गेमिंग प्लेटफॉर्म हाइक में छंटनी (Image: IANS)

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Published : Aug 11, 2023, 9:45 AM IST

Updated : Aug 11, 2023, 11:56 AM IST

नई दिल्ली : मोबाइल प्रीमियर लीग (एमपीएल) के बाद, गेमिंग स्टार्टअप हाइक ने ऑनलाइन गेमिंग पर सरकार के 28 प्रतिशत जीएसटी फैसले का दूसरा शिकार बना है, कविन भारती मित्तल द्वारा स्थापित स्टार्टअप ने लगभग 55 लोगों को नौकरी से निकाल दिया है. मित्तल ने कहा, 'जीएसटी में 400 प्रतिशत की बढ़ोतरी हमारी ओर तानी गई बंदूक है.'

कविन भारती मित्तल ने कहा-
'लगभग 55 लोग (22 प्रतिशत कर्मचारी) - जिनमें से 24 नॉन फुल टाइम कर्मचारी हैं. कारोबार अब तक की सबसे अच्छी स्थिति में है, लेकिन GST में यह 400 प्रतिशत की बढ़ोतरी हमारी ओर तानी गई बंदूक है.'उन्होंने कहा, हमें इसमें से कुछ आत्‍मसात करने की आवश्यकता होगी और परिणामस्वरूप हाइक/रश में कार्यबल में कमी आएगी.'

हाइक रश गेमिंग यूनिवर्स (आरजीयू) नामक ब्लॉकचेन-आधारित रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म संचालित करता है. मित्तल ने एक आंतरिक ईमेल में कहा है कि जीएसटी ब्लैक स्वान इवेंट #2 है और यह टीडीएस से कहीं बड़ा है. जीएसटी में 400 फीसदी की बढ़ोतरी हमारी ओर तानी गई बंदूक है. हालांकि हम इसमें से कुछ को आत्‍मसात करने की उम्मीद करते हैं, लेकिन हम इसे पूरा आत्‍मसात नहीं कर सकते हैं. प्रभाव बहुत बड़ा है.

MPL ने की 350 कर्मचारियों की छंटनी
गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म का दावा है कि उसके 52 लाख से अधिक मासिक सक्रिय उपयोगकर्ता हैं. इससे पहले, घरेलू ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म MPL ने अपने कर्मचारियों की संख्या में लगभग 50 प्रतिशत की कटौती की थी, जिससे लगभग 350 लोग प्रभावित हुए थे क्योंकि 51वीं जीएसटी परिषद की बैठक में एकत्रित सकल मूल्य पर 28 प्रतिशत जीएसटी ऑनलाइन गेमिंग पर कर लगाने पर जोर दिया गया था.

नया गेमिंग GST नियम 1 अक्टूबर से लागू
51वीं जीएसीटी काउंसिल की बैठक में ऑनलाइम गेमिंग प्लेटफॉर्म पर नई टैक्स दरें लगाई गई हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि ऑनलआइन गेमिंग पर दाव लगने वाली कुल राशि पर 28 फीसदी की GST लगेगी. यह नया नियम 1 अक्टूबर 2023 यानी इसी साल से लागू होगा. जिसके बाद से गेमिंग कंपनियां अपने वर्कफोर्स को कम कर रही है.

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(आईएएनएस)

Last Updated : Aug 11, 2023, 11:56 AM IST

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