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ITR News: अबतक चार करोड़ आईटीआर हुए फाइल, 80 लाख लोगों को मिल चुका रिफंड

आयकर रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 निर्धारित की गई है (ITR Filing last Date). इस तारीख के बाद आईटीआर फाइल करने पर जुर्माना भरना होगा. 5 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले टैक्सपेयर को 1000 रुपये जुर्माना और 5 लाख से अधिक वार्षिक आय वाले करदाता को 5000 रुपये लेट फाइन भरना होगा.

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Published : Jul 25, 2023, 1:26 PM IST

Updated : Jul 25, 2023, 1:34 PM IST

नई दिल्ली : वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अबतक चार करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किए गए हैं. इनमें से आधे से अधिक की जांच-परख पूरी हो चुकी है. आयकर विभाग ने अबतक 80 लाख रिफंड जारी किए गए हैं. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन नितिन गुप्ता ने सोमवार को यह जानकारी दी.

गुप्ता ने यह भी कहा कि ‘हर स्तर पर कार्यबल की कमी (विभाग में) बेहतर परिणाम देने के हमारे प्रयासों में बाधा बन रही है.’ उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री से विभाग के कैडर पुनर्गठन प्रस्ताव को ‘तुरंत मंजूरी’ देने का आग्रह किया. वह यहां 164वें आयकर दिवस के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. सीबीडीटी आयकर विभाग के लिए प्रशासनिक प्राधिकरण है.

सीबीडीटी के चेयरमैन नितिन गुप्ता ने कहा-
प्रत्यक्ष कर संग्रह, जिसमें व्यक्तिगत आयकर और कॉरपोरेट कर शामिल हैं, ‘उल्लेखनीय’ प्रगति कर रहा है. विभाग ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 16.61 लाख करोड़ रुपये से अधिक का कर संग्रह किया है और यह पिछले वर्ष की तुलना में 17.67 प्रतिशत अधिक है.’

नया या पुराना टैक्स रिजीम खुद से चुनें
गुप्ता ने आगे कहा कि यह संग्रह प्रत्यक्ष कर श्रेणी के तहत राजस्व संग्रह के लिए सरकार द्वारा निर्धारित बजट और संशोधित अनुमान दोनों को ‘लांघ’ कर गया है. उन्होंने कहा कि चालू वर्ष में 50 प्रतिशत से अधिक रिटर्न की पहले जांच-परख हो चुकी है. अबतक 80 लाख से अधिक रिफंड जारी किए जा चुके हैं. आईटीआर (ITR) फाइल करते समय इस बात का ध्यान रखें कि इस बार न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regim) को डिफॉल्ट में रखा गया है. अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम (Old Tax Regim) के तहत आईटीआर फाइल करना चाहते हैं, तो फिर आपको इसे खुद से बदलना होगा.

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(भाषा)

Last Updated : Jul 25, 2023, 1:34 PM IST

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