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Crypto Currency: ईडी ने क्रिप्टो मुद्रा से संबंधित 936 करोड़ रुपये कुर्क या जब्त किए: सरकार - crypto currency latest hindi news

ईडी ने क्रिप्टो करेंसी से संबंधित करीब 936 करोड़ रुपये कुर्क या जब्त किए हैं. इसकी जानकारी केंद्रीय वित्र राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने दी है. इस मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है.

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Published : Feb 7, 2023, 9:44 AM IST

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को कहा कि पीएमएलए के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने क्रिप्टो करेंसी से संबंधित करीब 936 करोड़ रुपये कुर्क या जब्त किए हैं. उन्होंने कहा कि इसके अलावा, पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इन मामलों में विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष एक पूरक पीसी सहित छह अभियोजन शिकायतें (पीसी) दायर की गई हैं.

चौधरी ने सोमवार को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि क्रिप्टो संपत्ति परिभाषा सीमाहीन है और नियामक मध्यस्थता को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग की जरूरत है. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) के तहत, फेमा की धारा 37ए के तहत 289.28 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है. लेनदेन के लिए फेमा के तहत वजीरएक्स और उसके निदेशकों के रूप में जानी जाने वाली क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जनमई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस दिया गया है. क्रिप्टो करेंसी के काम से जुड़े 2,790 करोड़ रुपये भी जारी किए गए हैं.

मंत्री ने कहा, विनियमन या प्रतिबंध लगाने के लिए कोई भी कानून केवल जोखिमों और लाभों के मूल्यांकन और सामान्य वर्गीकरण और मानकों के विकास पर महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सहयोग के साथ ही प्रभावी हो सकता है. उन्होंने कहा कि ईडी क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी से संबंधित कई मामलों की जांच कर रहा है, जिसमें कुछ क्रिप्टो एक्सचेंज भी मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल पाए गए हैं. ईडी द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की गई है.

उन्होंने कहा, '31 जनवरी, 2023 तक 936 करोड़ रुपये, यानी अपराध की आय कुर्क/जब्त की गई है, 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है. 1 पूरक पीसी सहित 6 अभियोजन शिकायतें (पीसी) विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष दायर की गई हैं.'

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मंत्री ने कहा कि आरबीआई 24 दिसंबर, 2013, 1 फरवरी, 2017 और 5 दिसंबर, 2017 को सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से वर्चुअल करेंसी (वीसी) के उपयोगकर्ताओं, धारकों और व्यापारियों को आगाह कर रहा है कि वीसी में काम करना संभावित आर्थिक, वित्तीय, परिचालन, कानूनी, ग्राहक सुरक्षा और सुरक्षा संबंधी जोखिम भरी गतिविधियों से जुड़ा है.

आरबीआई ने 31 मई, 2021 के अपने परिपत्र के माध्यम से अपने विनियमित संस्थाओं को भी सलाह दी है कि वे वीसी में लेन-देन के लिए ग्राहक की उचित सावधानी प्रक्रियाओं को जारी रखें. साथ ही अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी), एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) के लिए मानकों को नियंत्रित करने वाले नियमों के अनुरूप), आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला (सीएफटी), धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002, आदि के तहत दायित्वों के अलावा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत विदेश भेजने के लिए प्रासंगिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करें.

(आईएएनएस)

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